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Shishukunj

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Monday, December 16, 2019

नपा के डम्फर कर्मचारी मारपीट मामले में नपाध्यक्ष पुत्र की जमानत याचिका निरस्त, भेजा जेल

शिवपुरी। माननीय न्यायालय शिवपुरी द्वारा जारी एक आदेश के तहत नगर पालिका अध्यक्ष मुन्ना लाल कुशवाह के पुत्र सोनू कुशवाह व उसके साथी सहयोगी को नगर पालिका में कार्यरत टैंकर चालक के साथ मारपीट के मामले में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले में माननीय सीजेएम ने जेल भेज दिया। बताना होगा कि नपाध्यक्ष मुन्नालाल के सुपुत्र सोनू कुशवाह पर नगर पालिका के एक डंपर के ड्रायवर ने मारपीट सहित शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कराया था। जिस पर से कोतवाली पुलिस ने उक्त आरोपी को नोटिस पर कोतवाली से जमानत दे दी थी उसके बाद आज कोतवाली पुलिस ने इस मामले में आरोपी सोनू पुत्र मुन्नालाल कुशवाह उम्र 30 साल निवासी गौतम विहार कॉलोनी को चालान के साथ न्यायालय में पेश किया। जहां माननीय सीजेएम रानों बघेल ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त मामले में जमानत याचिका को खारिज करते हुए आरोपी को न्याययिक हिरासत में भेज दिया। 
यह था पूरा मामला
मामले के अनुसार बीती 29 सिंतबर 2018 को सिटी कोतवाली में शहर के प्रथम नागरिक और नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नालाल कुशवाह के सुपुत्र सोनू कुशवाह पर कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया था। उक्त मामले की शिकायत नगर पालिका परिषद शिवपुरी में पदस्थ एक ड्राइवर ने कोतवाली में की थी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। सिटी कोतवाली में फरियादी विक्रम यादव पुत्र राम सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी अहीर मोहल्ला पुरानी शिवपुरी इन्हें शिकायत दर्ज कराई गई वह नगर पालिका परिषद शिवपुरी में डंपर पर ड्राइवरी करता था। शिकायत में उसने बताया था कि बीते रोज वह सीएमओ के कहने पर वार्ड क्रमांक 15 में मुरम डालने गया हुआ था तभी वहां नगर पालिका अध्यक्ष का पुत्र सोनू कुशवाह श्री लाल कुशवाह अपने दो अन्य साथियों के साथ पहुंचा और कहने लगा कि यहां किसके आदेश पर तू आया है तो फरियादी ने कहा की सीएमओ के आदेश पर आया है। जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष का सुपुत्र सोनू कुशवाह भड़क गया और कहने लगा कि नगर पालिका में सिर्फ  मेरा आदेश चलता है और यह किसी का आदेश नहीं चलता इसी के साथ सोनू कुशवाह ने अपने तीन चार साथियों के साथ विक्रम की मारपीट कर दी। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सोनू कुशवाह,श्रीलाल कुशवाह सहित दो अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 353,332,186,294,506,34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को थाने से ही नोटिस पर जमानत दे रखी थी। 

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