---------------------------------News Website By 𝐑𝐚𝐣𝐮 𝐘𝐚𝐝𝐚𝐯--------------------------------

𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Sunday, July 12, 2020

कलेक्टर के निर्देश पर आज आज भी रहेगा सम्पूर्ण लॉकडाउन


शिवपुरी-कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने कोविड.19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा.निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्टए 1897 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार दो दिन के लिए टोटल लॉक डाउन किया गया है। सोमवार 13 जुलाई को भी शहर के मध्य स्थित पेट्रोल.पंप बंद रहेंगे, शेष पेट्रोल.पंप खुले रहेंगे। सब्जी मंडी पूर्णत: बंद रहेगी। दूध की दुकानें सुबह 09 बजे तक ही खुली रहेंगी। घरेलु गैंस सिलेण्डरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। शेष संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। केवल आकस्मिक एवं अति.आवश्यक चिकित्सकीय आवश्यकता पडऩे पर ही व्यक्तियों को मास्क, फेसकवर पहनकर ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

शहर की यह 9 मेडिकल दुकानें ही खुलेंगी

जिले में कोरोना वायरस की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आज शिवपुरी शहर की 9 मेडीकल दुकानें खोली जा सकेगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट आर.एस.बालौदिया द्वारा जारी आदेश के तहत खुलने वाली मेडिकल स्टोर में मोहन मेडीकल स्टोर कोर्ट रोड, सौम्या मेडीकल स्टोर अस्पताल चौराहा, प्रदीप मेडीकल स्टोर अस्पताल चौराहा रोड, गोयल मेडीकल स्टोर गांधी चौक, सविता मेडीकल स्टोर फिजीकल रोड, अरूण मेडीकल स्टोर फिजीकल रोड, नरेश मेडीकल स्टोर कमलागंज, एकता मेडीकल स्टोर पुरानी शिवपुरी, अग्रवाल मेडीकल स्टोर राजेश्वरी रोड शिवपुरी शामिल है।

अब मास्क न पहनने वाले के लिए होगा रोको-टोको कार्यक्रम

सरकार अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको-टोको कार्यक्रम चलाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों को चयनित स्वयंसेवी संस्थाए मास्क उपलब्ध कराँएगी और  संबंधित से 20  रूपये प्रति मास्क की दर से राशि वसूल करेगी।

कलेक्टर इस कार्य के लिए जिले में बेहतर कार्य कर रहीं स्वयंसेवी संस्थानों का चयन करेंगे। चयन करते समय संस्थान में उपलब्ध व्यक्तियों की संख्याए संस्थान की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता को ध्यान में रखा जायेगा। ऐसी संस्थानों का पंजीकरण जिला नोडल अधिकारी पोर्टल पर करेंगे। कलेक्टर ऐसे सार्वजनिक स्थलों जहाँ पुलिस द्वारा चौकियाँ  लगाई जाती हैं का चयन करेंगे। इन स्थलों पर चयनित संस्थानों को मास्क के प्रचार-प्रसार के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। चयनित संस्थाओं को जीवन शक्ति योजना में निर्मित 100 मास्क क्रेडिट पर उपलब्ध कराये जायेंगे। मास्क के विक्रय होने पर संस्था सम्बंधित नगरीय निकाय  के नोडल अधिकारी को 11 रूपए प्रति मास्क की दर से भुगतान करेगी। किसी भी समय संस्थान के पास एक समय में 100 मास्क क्रेडिट के रूप में रखे जा सकेंगे।

No comments: