शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने छेड़छाड़ के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा की गई। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 31.08.20 को शाम 7:50 बजे के लगभग आरोपी कर्ण सिंह पुत्र जाहर सिंह लोधी उम्र 28 साल निवासी ग्राम इमलिया थाना भौती, पीडि़त फरियादिया जो अपने घर के अंदर थी तभी उसके घर के अंदर घुस आया और पीडि़ता से छेड़छाड़ करने लगा। जब वह चिल्लाई तो उक्त आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा तथा वहां से भाग गया। जिसकी शिकायत फरियादिया ने थाना भौती में की। पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
अवैध हथियार रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा कि गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 6 सितंबर 2020 को थाना कोलारस के सउनि रामवीर सिंह दौरानेे अपराध विवेचना फरियादी उदयभान की निशादेहि में घटनास्थल का मानचित्र एवं कथन ले रहे थे उसी समय प्रकरण का आरोपी उसका लड़का राघवेंद्र जाटव हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उत्तेजित होकर आया और फरियादी उदयभान सिंह जाटव से बोला कि तूने मेरे विरुद्ध मारपीट की थाने पर रिपोर्ट की है अब मैं तुझे जान से खत्म करता हूं जिसे मौके पर काफी समझाया काफी भीड़ इक_ी हो गई लेकिन फिर भी नहीं माना घटना घटित करने पर उतारू था। उसी समय आरक्षक चालक दीनू रघुवंशी को कस्बा से बुलाकर मौके पर आरोपी राघवेंद्र सिंह अहिरवार के कब्जे से एक लोहे की नंगी तलवार विधिवत जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया व आरोपी का कृत्य 25 भी आम्र्स एक्ट के तहत थाना कोलारस के अपराध क्रमांक 337/20 लेख कर आरोपी को न्यायालय कोलारस के समक्ष पेश किया गया।
सिंधिया के नाम पर कॉल करने वाले आरोपी की जमानत खारिज, पहुंचा जेल
शिवपुरी-न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने छल पूर्वक अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर कॉल करने वाले आरोपी धनंजय शर्मा का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कि गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 5 अगस्त 2020 को दोपहर पश्चात 02:07 बजे फरियादी अमर नाथ वर्मा, एसडीओपी कोलारस के व्यक्तिगत फोन नंबर 9753809409 पर एक व्यक्ति ने फोन नंबर 9981643907 से फोन लगाकर अपने को जयविलास पैलेस से बोलना बताया व महाराज साहब का हवाला देकर धनंजय यानी अपना काम करने के लिए दबाव बनाया जब उक्त मोबाइल नंबर 9981643907 की तस्दीक की गई तो यह फोन जयविलास पैलेस का नहीं होना और ना ही जय विलास पैलेस से संबंध होना पाया। अत: उक्त व्यक्ति धनंजय शर्मा उर्फ सोनू शर्मा के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कोलारस में अपराध क्रमांक 335/20 धारा 419,420,120 बी भादवि व 66डी आईटी एक्ट के तहत लेख की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय कोलारस के समक्ष पेश किया गया।
प्रेमी की हत्या करने वाले आरोपीगण पहुंचे जेल
शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने हत्या के मामले में आरोपीगण को जेल भेज दिया है। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कि गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 31 अगस्त 2020 को रन्नौद के थाना प्रभारी उप निरीक्षक अनिल रघुवंशी थाने के गुम इंसान क्रमांक 9/20 की जांच में ग्राम श्रीनगर अकोदा पहुंचे थे जहां गुमशुदा अजय आदिवासी के परिजनों द्वारा सूचना दी गई कि गुमशुदा अजय आदिवासी का शव ग्राम श्रीनगर में नारायण आदिवासी के खेत की मेड पर पड़ा मिला है मौके पर पहुंच कर देखा तो अजय आदिवासी के कान व नाक से खून निकल रहा था मृतक अजय आदिवासी के शव का शव पंचायत नामा लेख किया गया व पीएम हेतु सीएचसी बदरवास रवाना किया गया संपूर्ण मार्ग जांच पर से प्रथम दृष्टया पाया गया कि मृतक की मृत्यु अज्ञात व्यक्ति द्वारा किसी भारी हथियार से सिर में चोट पहुंचाकर की गई जो धारा 302, 201 भादवि के तहत अपराध क्रमांक 149/20 अपराध पंजीबद्ध किया गया वह आरोपीगण जीतू उर्फ जितेंद्र आदिवासी, कृष्णाबाई आदिवासी व बल्ला आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय कोलारस के समक्ष पेश किया गया।
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