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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Saturday, May 10, 2025

चैक बाउंस मामले में आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास व 1 लाख 35 हजार 335 रूपये प्रतिकर से किया दण्डित


प्रतिकर जमा ना करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से किया दण्डित

शिवपुरी- एक-दूसरे से परिचित होने के कारण उधार लिए ऋण को नहीं चुकाने वाले आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1 लाख 35 हजार 335 रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

परिवाद के अनुसार परिवादी सीताराम राठौर निवासी शांति नगर शिवपुरी से परिचित होने के चलते अभियुक्त विनय यादव पुत्र केशव यादव निवासी मस्जिद के पास झींगुरा, शिवपुरी एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे। परिवादी सीताराम राठौर से आरोपी विनय यादव ने अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1 लाख रूपये की राशि 08.10.2016 को प्राप्त किए थे और उधार ली गई राशि का एक चैक दिनांक 07.10.2017 का भुगतान हेतु प्रदत्त किया था। जब परिवादी सीताराम राठौर ने प्रदत्त चैक अपनी बैंक शाखा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिवपुरी में जमा किया तो बैंक द्वारा अपर्याप्त राशि के कारण वापिस प्राप्त हुआ। उक्त चैक बाउंस हो जाने के बाद चैक राशि की मांग हेतु अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी विनय यादव को भेजा गया। 

परिवादी सीताराम राठौर ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के द्वारा अभियुक्त विनय यादव को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधि. के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 माह का सश्रम कारावास एवं 1 लाख 35 हजार 335 रूपये प्रतिकर के रूप में परिवादी सीताराम राठौर को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय कबीर के द्वारा की गई।

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