शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी कोलारस नें नाबालिका को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने के मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि बीती 3 अगस्त 2020 को फरियादिया व उसका दामाद अशोकनगर नगर मेला सावन पर गए थे घर पर फरियादिया का पति व उसकी लड़की थे दिनांक 4 अगस्त 2020 के समय करीब 9रू00 बजे जब फरियादिया व विनोद दामाद अशोकनगर से वापस आए तो पता चला कि उसकी लड़की रात से घर पर नहीं है। लड़की की तलाश आसपास गांव रिश्तेदारी में की पर नहीं मिली। फरियादिया को गांव के मनीष लोधी पर शक होने के आधार पर घटना की रिपोर्ट थाना इंदार में अपराध क्रमांक 146ध्20 धारा 363 भादवी लेख कराई गई द्य पीड़िता एवम् आरोपी मनीष को दस्तयाब कर प्रकरण में धारा 376 भादवि एवम् 3ध्4 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया।
नाबालिक के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
शिवपुरी-न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट)श्रीमती सिद्धि मिश्रा ने 9 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी जगदीश रावत की जमानत निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि बीती 26 अगस्त को अभियोक्त्री द्वारा अपने माता-पिता को आरोपी जगदीश रावत द्वारा गोदी में बिठा लिए जाने एवं बुरी नियत से उसकी चड्डी में हाथ डालने की बात बताई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना सतनबाड़ा में दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सतनवाड़ा ने आरोपी जगदीश रावत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108/2020 धारा 354,452 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शिवपुरी- जेएमएफसी न्यायालय करैरा ने अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि 27 अगस्त को आरोपी अशोक पुत्र बादाम सिंह कबूतरा उम्र 50 साल निवासी झांसी बायपास हाईवे रोड करैरा थाना करैरा अपनी टीवीएस जुपिटर स्कूटी क्रमांक एमपी 33 एमएस 4556 पर अवैध रूप से रखी शराब विक्रय हेतु ले जा रहा था जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर रोका गया और तस्दीक की तो आरोपी के कब्जे से देसी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीबन 30-30 लीटर लगभग 6000 रुपए पाई गई। जब पुलिस ने शराब को रखने व ले जाने के कागज मांगे तो ना होना बताया तथा उक्त आरोपी वाहन के भी कागज उपलब्ध नहीं करा सका। तब पुलिस द्वारा आरोपी से मौके पर शराब जप्त कर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो बचाव पक्ष द्वारा उक्त आरोपी का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गयाए जिसका अभियोजन अधिकारी ने पुरजोर विरोध किया जिस पर से सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा
शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय करैरा ने अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले वाले आरोपी ईदल सिंह पुत्र ओतार सिंह का जमानत आवेदन को निरस्त् कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती सोनल गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि 28 अगस्त को थाना सीहोर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना सीहोर के अंतर्गत जरावनी नाले के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का उत्खनन कर रहे हैं। सूचना की तस्दीख करने हेतु मय फोर्श सहित जरावनी नाला पर पहुंचे तो देखा कि एक स्वराज ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं तब ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ईदल सिंह पुत्र राजवीर सिंह बताया पुलिस ने रेत उत्खनन के संबंध में जब उससे रॉयल्टी चाही गई तो उसने रॉयल्टी ना होना बताया जिस पर पुलिस द्वारा धारा 379,414 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को जप्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया।
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