सीसीए की 71 वी ई कार्यशाला सम्पन्नशिवपुरी-बाल कल्याण समिति एवं अन्य बाल सरंक्षण संस्थाओं से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के प्रति अतिशय सजगता का भाव सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि यह कानून उन जरूरतमंद बालकों के कल्याण को तय करता है जिनकी नैतिक एवं विधिक जबाबदेही अंतत: समाज की है। यह बात चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 71 वी ई कार्यशाला को संबोधित करते हुए फाउंडेशन के सचिव डॉ कृपाशंकर चौबे ने कही।
उन्होनें कहा कि अक्सर इन संस्थाओं और निकायों से जुड़े लोग अपनी नियुक्तियों के बाद कानून की बारीकियों को समझने से परहेज करते है इसके चलते उस पवित्र भावना के साथ न्याय नही हो पाता है जिस व्यापकता और प्रामाणिकता के लिए किशोर न्याय अधिनियम बनाया गया है। ई कार्यशाला में 13 राज्यों से जुड़े बाल अधिकार कार्यकर्ताओं को जेजे एक्ट के प्रथम एवं द्वितीय भाग की विस्तृत जानकारी देते हुए डॉ चौबे ने अधिनियम के तहत प्रावधित सीएनसीपी यानी आवश्यकता एवं सरंक्षण श्रेणी के बालकों की परिभाषा के व्यवहारिक पक्ष को बारीकी से समझाया गया।
उन्होंने दत्तक ग्रहण, ग्रुप फोस्टर सहित अन्य तकनीकी पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला। ई कार्यशाला के द्वितीय सत्र को सीसीए के मीडिया हैड डॉ अजय खेमरिया ने संबोधित किया।उन्होंने सोशल मीडिया के अनुप्रयोग की बारीकियों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।डॉ खेमरिया ने मीडिया और सूचना की ताकत को रेखांकित करते हुए मौजूदा दौर की चुनौती को विस्तार से विश्लेषित किया।
सीसीए के सदस्य राजेन्द्र सलूजा ने जानकारी दी कि रोटरी क्लब के सहयोग से फाउंडेशन आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के ह्रदय के ऑपरेशन एवं आर्टिफिशियल लिंब उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है। कार्यशाला का संचालन आईटी प्रमुख अनिल गौर ने किया आभार प्रदर्शन की रस्म राकेश अग्रवाल द्वारा पूर्ण की गई।
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