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Thursday, August 25, 2022

फोरलेन निर्माण में अनियमितताओं को लेकर एड.विजय तिवारी ने लिखा पत्र


निर्माण करने वाले कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की मांग

शिवपुरी- शहर के वरिष्ठ अभिभाषक विजय तिवारी के द्वारा एक बार फिर से जनोपयोगी लोकहित में फोरलेन निर्माण में बरती जा रही अनियमिमताओं को लेकर नाराजगी प्रकट करते हुए संबंधित विभाग के परियोजना निदेशक नई दिल्ली को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की गई है। अपने इस पत्र में एड.विजय तिवारी ने बताया कि वर्तमान समय वर्षा ऋतु का है और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.46,ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड के माधव नेशनल पार्क से गुजरने वाले 6.5किमी लंबे भाग पर निर्मात्री कंपनी के.आर.सी. इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा.लि. के द्वारा 7 मीटर चौड़ाई का कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार नहीं किया गया है उक्त 6.5 किमी लंबाई में से 500 मीटर की लंबाई पर ही डामर रोड़ निर्मित है शेष लगभग 6किमी लंबाई के मार्ग पर भारी गढ्ढे एवं मिट्टी का जमाव होने से भारी मात्रा में कीचड़ सड़क पर जमा है। 

इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 46 जिसे आमतौर पर आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है यह एक भारी यातायात वाला मार्ग है उक्त मार्ग पर से प्रतिदिन 18 से 20 हजार वाहन गुजरते है किन्तु उक्त वाहनों को 6.5किमी का संपूर्ण मार्ग गढ्ढे वाला, कीचडय़ुक्त मार्ग है तथा सड़क निर्माणाधीन होने के कारण यातायात हेतु सिंगल रोड़ बचा है जिस कारण उक्त दूरी अत्यधिक कष्टदायक हो गई है। 

उल्लेखनीय है कि निर्मात्री कंपनी व एनएचएआई के अनुबंध अनुसार सड़क को मोटरेबल बनाए रखने का दायित्व निर्मात्री कंपनी का है किन्तु पैसों की बचत करने के उद्देश्य से उक्त निर्मात्री कंपनी द्वारा उक्त 6.5किमी की सड़क पर कोई सुधार कार्य नहीं किया जा रहा है।  साथ ही एड.विजय तिवारी ने नाराजगी प्रकट की कि ग्वालियर-शिवपुरी के बीच बनाई गई फोरलेन में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जिसका परिणाम है कि वर्तमान में ग्वालियर-शिवपुरी जिलों में औसत से आधी वर्षा भी नहीं हुई है और इसके पश्चात भी ग्वालियर-शिवपुरी के मध्य स्थित गाराघाट रेस्ट हाउस के पास अमर नदी पर फोरलेन पर बने पुल के नीचे से एक हिस्सा बह गय है 

जिस कारण उक्त अमर नदी वाले पुल पर एक ओर से यातायात बंद कर दिया गया है, पांच वर्षों के अंदर फोरलेन पर बने पुल का दरकना अपने आप में उक्त सड़क की गुणवत्ता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इस संबंध में लोकहित से जुड़े उक्त गंभीर विषय पर तत्काल कार्यवाही कर संबंधित निर्मात्री कंपनी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही कर उक्त मार्ग के यातायात को सुगम बनाने का प्रयास करेंगें अन्यथा की दशा में विवश होकर संबंधित के विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा।

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