शिवपुरी-न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी राजाराम जाटव को जेल भेज दिया है।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गईमीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि कि दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को उप निरीक्षक अनिल रघुवंशी को जरिए मुखबिर सूचना मिली की माडा का राजाराम जाटव अपने घर के पास दीवार से सटाकर अवैध शराब रखकर बेचने की फिराक में है । मुखबिर के बताए अनुसार राजाराम जाटव के घर के पास पहुंचे तो गाड़ी की लाइट के उजाले में राजाराम जाटव अपने घर के पास खड़ा दिखा तथा उसके पास दो प्लास्टिक की नीले कलर की कैने रखी दिखी दोनों कैने खोल कर चेक किया तो वो दोनों कैन देसी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब से भरी पाई गई शराब रखने संबंधी कागजात चाहे गए तो ना होना बताया गया । शराब को जब्त कर जब्ती व गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया व थाना रन्नोद के अपराध क्रमांक 171/19 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत लेख किया गया व आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।
शिवपुरी-न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने अवैध शराब बेचने के मामले में आरोपी राजाराम जाटव को जेल भेज दिया है।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गईमीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि कि दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को उप निरीक्षक अनिल रघुवंशी को जरिए मुखबिर सूचना मिली की माडा का राजाराम जाटव अपने घर के पास दीवार से सटाकर अवैध शराब रखकर बेचने की फिराक में है । मुखबिर के बताए अनुसार राजाराम जाटव के घर के पास पहुंचे तो गाड़ी की लाइट के उजाले में राजाराम जाटव अपने घर के पास खड़ा दिखा तथा उसके पास दो प्लास्टिक की नीले कलर की कैने रखी दिखी दोनों कैने खोल कर चेक किया तो वो दोनों कैन देसी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब से भरी पाई गई शराब रखने संबंधी कागजात चाहे गए तो ना होना बताया गया । शराब को जब्त कर जब्ती व गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया व थाना रन्नोद के अपराध क्रमांक 171/19 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत लेख किया गया व आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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