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Tuesday, April 4, 2023

चैक बाउंस के आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास एवं 90 हजार रूपये का लगाया प्रतिकर


शिवपुरी-
अपने व्यक्तिगत कारणों से उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला शिवपुरी के द्वारा आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास एवं 90 हजार रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा पैरवी की गई।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त वाजिद अली पुत्र असद अली निवासी कोठी नं.40 के पास, इमामबाड़ा जिला शिवुरी ने फरियादी चैनू मुर्गीदाना स्टोर प्रो.इस्माईल खान पुत्र शब्बीर अहमद निवासी हवाई पट्टी के सामने शिवपुरी से अपनी पारिवारिक एवं व्यावसायिक आवश्यक कार्य हेतु 70 हजार रूपये उधार बतौर ऋण के रूप में 25.02.2017 को दिए थे जिसके भुगतान के एवज में अभियुक्त वाजिद अली ने एक चैक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिवपुरी का दिनांक 25.08.2017 को प्रदत्त किया था किन्तु फरियादी ने उक्त चैक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते बंधन बैंक शाखा शिवपुरी में प्रस्तुत किया तो बैंक द्वारा बताया गया कि अभियुक्त के खाते में रूपया ना होने के कारण चैक बाउंस हो गया और 28.08.2017 को चैक बंैक द्वारा वापिस कर दिया गया।

इसके बाद फरियादी इस्माईल ने अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से उक्त चैक की राशि मांग हेतु नोटिस भेजा। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी आरोपी वाजिद ने फरियादी इस्माईल को कोई राशि अदा नहीं की। उक्त राशि प्राप्त करने एवं न्याय पाने के लिए फरियादी इस्माईल ने वाजिद अली के विरूद्ध परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। 

माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी ने प्रकरण में आरोपी वाजिद अली को साक्ष्य का विवेचन करने के बाद दोषी पाते हुए आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास और 90 हजार रूपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर अदा ना करने पर अभियुक्त वाजिद अली को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतने का निर्णय पारित किया।  इस प्रकरण में परिवादी की ओरसे पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।

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