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Saturday, June 17, 2023

करैरा पुलिस ने 1 करोड़ की कीमत की शराब की जप्त, 4 आरोपी सहित टेंकर जप्त


शिवपुरी-
पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिह के द्वारा जिले मे अवैध मादक पदार्थ जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन, अवैध शराव की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टालरेन्स अपनाने के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के पालन में अति. पुलिस अधीक्षक  प्रवीण भूरिया के निर्देशन में एवं एसडीओपी करैरा संजय चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन मे शुक्रवार की रात्रि गस्त के दौरान थाना करैरा पुलिस को मुखविर द्वारा सूचना मिली दो ब्यक्ति अर्वन क्रूजर कार में ओपी शराव लेकर सिल्लारपुर तरफ बिक्री हेतु आ रहे है।

् मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु फोर्स की मदद से सिल्लारपुर तिराहे पर चैकिंल लगाई कुछ देर वाद अर्वन क्रूजर कार आती दिखी जिसे हमराही फोर्स की मदद से रोक कर नाम व पता पूछा तो गाडी चलाने बाले ने अपना नाम नाम सतेन्द्र पुत्र धर्मेन्द्र यादव उम्र 26 साल निवासी ग्राम काली पहाडी हाल रामकालोनी घासमंडी ग्वालियर तथा सीट पर बैठे हुए ब्यक्ति ने अपना नाम भरत पुत्र भीकम सिह सिकरवार उम्र 22 साल निवासी द्वारिकापुरी कालोनी पुरानी छावनी जिला ग्वालियर का होना बताया। वाद उक्त कार को चैक किया तो कार मे 15 प्लास्टिक की कैनो मे 50-50 लीटर ओपी शराव भरी पाई गई उक्त व्यक्तियो से ओपी शराव को रखने व परिवहन करने का वैध लायसेंस मांगा जो नहीं होना वताये, आरोपिया का उक्त कृत्य धारा 34(2) ,49 (क) आवकारी एक्ट के तहत दन्डनीय पाये जाने से 15 प्लास्टिक की कैनो मे भरी हुई कुल 750 लीटर ओपी शराव कीमती करीवन 10,00,000 रूपये एवं अर्वून क्रूजर कार क्रमांक एमपी 07 सीके 7793 कीमती करीवन 10,00,000 रूपये कुल कीमती करीवन 20,00,000 रूपये को जप्त किया गया।

आरोपिया को गिरफ्तार किया गया आरोपियो से ओपी शराव के स्त्रोत के वारे मे पूछताछ किया तो बताये कि टैंकर क्रमांक एचपी 72 सी 5879, पीबी 11 सीआर 7137 के चालक तसेम सिह निवासी राजगढ पटिया पंजाव व गिरदेव सिह निवासी देवीगढ पटियाला पंजाव से मेरी ग्वालियर मे वात हो गई थी कि हम लोग ओपी शराव लेकर ग्वालियर से छिंदवाडा जा रहे है तुम रास्ते मे ओपी शराव ले लेना फिर हम लोगो ने करैरा शिवपुरी बायपास हाईवे रोड पर टैंकर चालको से 15 कैनो मे कुल 750 लीटर ओपी शराव कुल 40,000 रूपये मे खरीदी थी जिसके मैने टैंकर चालको को 25,000 रूपये नगद व 15,000 रूपये फोन पे किये थे वाद आरोपियो के वताये अनुसार टैंकर क्रमांक एचपी 72 सी 5879 ,पीबी 11 सीआर  7137 को कोलारस के पास से जप्त किया आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियो के विरूध्द धारा 34(2), 49 (क) आबकारी एक्ट 408 भादवि के तहत अपराध पंजीबध्द कर अनुसंधान मे लिया गया। आरोपियों से बिस्तृत पूछताछ जारी है।  

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