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Sunday, January 14, 2024

चोला मण्डलम फायनेंस कंपनी के द्वारा चैक बाउंस के मामले में आरोपी को 1 माह कारावास की सजा


परिवादी फायनेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता विनय शर्मा ने की पैरवी

शिवपुरी- अपने कृषि उपयोग के लिए चोला मण्डलम् फायनेंस कंपनी से ट्रेक्टर फायनेंस कराने के बाद दिया गया चैक बाउंस हो गया और चैक की राशि अदा ना करने पर मामला न्यायालय पहुंचा जहां से माननीय न्यायालय अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष परिवादी फायनेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता विनय शर्मा के द्वारा पैरवी की गई और इस मामले में अभियुक्त को 1 माह साधारण कारावास की सजा व 1 लाख 95 हजार रूपये की राशि प्रतिकर से दण्डित किया है।

प्रकरण के अनुसार परिवादी चोला मण्डलम फायनेंस कंपनी, एबी रोड़ हाजी सन्नू मार्केट शिवपुरी से दिनांक 30.10.2018 को एक ट्रेक्टर एम-275-49 एच.पी. क्रं.एमपी 33 एबी 5530 को क्रय करने हेतु अभियुक्त रामदयाल पुत्र पुन्ना चिड़ार निवासी ग्राम बलहेरा पोस्ट डेहरवारा तह. कोलारस जिला शिवपुरी के द्वारा कृषि कार्य हेतु फायनेंस कराया था। इसके एवज में अभियुक्त रामदयाल ने संपूर्ण राशि नहीं की और शेष राशि 1,66,157 रूपये की राशि का चैक फायनेंस को दिनांक 21.11.2020 प्रदाय किया था, लेकिन जब इस राशि के भुगतान हेतु चोला मण्डल फायनेंस कंपनी के द्वारा दिनांक 08.12.2020 को भेजा लेकिन बैंक के द्वारा खाता ब्लॉक्ड होने के कारण उक्त चैक कंपनी को वापिस कर दिया गया। 

इस राशि को प्राप्त करने के लिए फायनेंस कंपनी ने अपने अधिवक्ता विनय शर्मा के माध्यम से रामदयाल चिड़ार को रजिस्ट्रर्ड सूचना पत्र कर नोटिस भेजा लेकिन इसके बाद भी जब राशि नहीं मिली तो माननीय न्यायालय की शरण ली गई। जहां पर पूरे प्रकरण की सुनवाई के उपरांत माननीय न्यायालय अमित प्रताप सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष परिवादी  की ओर से सुनवाई करते हुए अभियुक्त रामदयाल चिड़ार को दोषी पाया और अभियुक्त को 1 माह साधारण कारावास की सजा व 1 लाख 95 हजार रूपये की राशि प्रतिकर से दण्डित किया है। वहीं इस पूरे मामले में चोला मंडलम के वर्तमान शिवपुरी ऑफिस के फायनेंस एक्जक्यूटिव अनुराग भार्गव के द्वारा भी उक्त अभियुक्त रामदयाल को समझाईश दी गई थी लेकिन वह नहीं माना और आखिरकार माननीय न्यायालस से आरोपी दण्डित हुआ।

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