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Shishukunj

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Wednesday, February 14, 2024

92 किलोग्राम अवैध रूप से गांजा भरकर ले जाने के मामले में आरोपी को दस साल की सजा


एक लाख जुर्माना व अन्य आरोपी बरी

शिवपुरी-न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस शिवपुरी रामबिलास गुप्ता द्वारा एनडीपीएस एक्ट के मामले में 1 आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वही अन्य आरोपीगण को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया है।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि थाना दिनारा के उपनिरीक्षक को दिनांक 04.06.2019 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई की एक टाटा 1109 ट्रक में अमन राय निवासी ग्राम राजापुर थाना उन्नाव ने अवैध गांजा भरवाकर अपने जाति भाई देवेंद्र राय निवासी टीला से झांसी भिजवा रहा है। 

उक्त सूचना पर से थाना प्रभारी द्वारा थनरा चौकी हाईवे पहुंचकर चेकिंग नाका लगाकर चेकिंग प्रारंभ की गई, चैकिंग के दौरान टाटा 1109 को थाना प्रभारी द्वारा रोककर चालक से नाम पूछा जिसने अपना नाम मलखान राय तथा अन्य बैठे लोगो से पूछताछ पर उन्होंने अपना नाम गजेंद्र दुबे, मानसिंह बाढ़ई, देवेंद्र राय होना बताया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमे टेप से पैक किए गए, कुल 92 पैकेट मिले जिन्हे तोल करने पर 92 किलोग्राम गांजा पाया गया। मामले में आई सम्पूर्ण लेखीय व मौखिक साक्ष्य के अनुसार विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्री रामबिलास गुप्ता ने अभियुक्त देवेंद्र राय पुत्र पुरन राय को स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8 सहपठित धारा 20(बी)(2)(सी) के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख के जुर्माने से दंडित किया और अन्य आरोपीगण का अपराध प्रमाणित न होने के चलते दोषमुक्त किया है। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक बी.डी. राठौर ने की। दोषमुक्त हुए आरोपीगण अमन राय की ओर से पैरवी गगन भार्गव एवं गजेंद्र दुबे एवं मानसिंह बाढ़ई की और से पैरवी अंकित वर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई।

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