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Thursday, March 21, 2024

आबकारी एक्ट के मामले में ढाई माह से भी कम समय में आरोपी को कराया बरी


शिवपुरी-
अवैध रूप से शराब विक्रय के मामले को लेकर एक आरोपी के विरूद्ध 34(2)आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी श्रीमती सुनीता पचोरिया के न्यायालय के द्वारा प्रकरण में विचारण उपरांत आबकारी एक्ट के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महज ढाई माह में ही इस पूरे मामले में अरोपी को दोष मुक्त किया गया है। इस मामले में दीपक अग्रवाल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की ओर से पैरवी की गई।

प्रकरण के अनुसार सिरसौद पुलिस विरुद्ध नरेश रावत का यह मामला बीती 26/12/223 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी श्रीमती सुनीता पचोरिया के न्यायालय में पेश हुआ, जिसमें आरोपी की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दीपक अग्रवाल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल को नियुक्त किया गया, जिसमे दीपक अग्रवाल के द्वारा मामले में पैरवी कर विगत ढाई माह से भी कम समय में निराकृत कराकर आरोपी को बरी कराया गया। दीपक अग्रवाल के द्वारा बहुत ही कम समय मे मामले को निराकृत कराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आरोपी से पुलिस ने 334 देशी शराब के क्वार्टर जप्त किए थे। इस मामले में एल ए डी सी कार्यालय द्वारा सराहनाह कर बधाई दी गई। युवा अधिवक्ता की ओर से अभियुक्त को दोष मुक्त कराने में की गई पैरवी के लिए अन्य अधिवक्ताओं ने भी प्रशंसा की है।

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