शिवपुरी- पारिवारिक विवाद में देवर-देवरी व जेठ-जेठानी के साथ हुई मारपीट के मामले में देवरानी की उपचार के दौरान मौत हो गई मरणासन्न कथन के आधार पर प्रकरण माननीय न्यायलय सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायालय शिवपुरी के समक्ष आया जहां पूरे प्रकरण की पैरवी में माननीय न्यायालय के द्वारा हत्या के मामले में दोषी जेठ-जेठानी को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में अभियुक्तगणों की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई जिनके तर्कें के आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 302 के आरोपियों को दोष मुक्त किया गया।अभियोजन के अनुसार प्रीति धाकड़ निवासी ग्राम मारौराखालसा ने थाना प्रभारी बैराढ़ के समक्ष जेठ एवं जेठानी के द्वारा परेशान करने बाबत् आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसकी जिठानी सीमा के पड़ा ने उसकी लड़की पर पैर रख दिया तो उसने उसे धक्का दे दिया। इस बात को लेकर उसका उसकी जेठानी सीमा से गाली-गलौज हो गया और मना किया तो उसके साथ मारपीट करने लगी। सीमा धाकड़ ने भी थाना प्रभारी बैराढ़ के समक्ष देवर और देवरानी के द्वारा गाली-गलौज करने बाबत इस आशय का आवेदन पेश किया दिनांक 22.10.2022 को 11 बजे की बात है उसका पड़ा बाहर था, तभी उसके देवर की लड़की के पैर पर पड़ा ने पैर रख दिया इसी बात पर उसके देवर व देवरानी पवन-प्रीति धाकड़ ने उसके पड़ा में पत्थर मारे और वह बेहोश हो गया। उसने कहा कि पड़ा को क्या हो गया, तो उसका देवर-देवरानी गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे जिससे उसके सिर, हाथ व पैर में मंूदी चोटें आई। उक्त दोनों आवेदन पत्रों की जांच हेतु आरक्षी केन्द्र बैराढ़ में पदस्थ सहा. उपनिरीक्षक हरिओम पाण्डे दिनांक 23.10.2022 को थाने से रवाना होकर मारौरा खालसा पहुंचने पर पता चला कि प्रीति धाकड़ का अभियुक्तगण जेठ रवि, जेठानी सीमा से झगड़ा हो गया था जिससे प्रीति को जिला चिकित्सालय लेकर गए। उपनिरीक्षक हरिओम पाण्डे मेडीकल कॉलेज आए,
जहां पर प्रीति धाकड़ जहर खाने से इलाज हेतु भर्ती थी, डॉक्टरों के द्वारा प्रीति धाकड़ के मरणासन्न कथन लिए गए तो मृतका प्रीति धाकड़ ने बताया कि 23.10.2022 को सुबह 8 बजे रवि धाकड़, जेठानी सीमा धाकड़ ने टमाटर में डालने वाली दवा मुंह खोलकर ग्लास से पिला दी और प्रीति के पिता रामस्वरूप धाकड़, पवन धाकड़ के कथन लिए तो उन्होंने भी उक्त बात बताई। जांच उपरांत जेठ रवि धाकड़, जेठानी सीमा धाकड़ के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 307,34 भादसं का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अप.पंजीबद्ध किया गया। 34 घंटे बाद इलाज के दौरान प्रीति धाकड़ की ग्वालियर जेके अस्पताल में मृत्यु हो गई और थाना बैराढ़ द्वारा मार्गकायम कर कथन लिए गए और प्रकरण में संपूर्ण अनुसंधान के दौरान धारा 302,34 एवं 302 भादसं का चालान अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ, इस प्रकरण में आरोप तय किए गए और इसके बाद इस प्रकरण में संपूर्ण अभियोजन साक्षी होने के उपरांत तथा अभियुक्तगण के अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा प्रकरण में बहस उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को दोषमुक्त करार दिया। उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
No comments:
Post a Comment