शिवपुरी-जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) ए.के. गुप्ता ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी साहब सिंह शाक्य को दो वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए राशि 1 लाख 33,000 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इस प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता योगेन्द्र कुमार विजयवर्गीय द्वारा की गई थी।
विद्युत मण्डल की चैंकिग टीम द्वारा अभियुक्त साहबसिंह शाक्य पुत्र शंकरिया शाक्य निवासी ग्राम हाजीखेड़ी, पुलिस थाना सिरसौद, वितरण केन्द्र बडौदी संभाग प्रथम शिवपुरी में अभियुक्त द्वारा बिना विद्युत कनेक्शन प्राप्त किए स्वयं के मकान में 7.5 हॉर्स पावर की विद्युत मोटर स्थापित कर गांव के ट्रांसफार्मर से सीधे तार डालकर आटा चक्की चलाकर धारा 135 के तहत विद्युत ऊर्जा की चोरी का अपराध कारित किया था। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद साहब सिंह शाक्य को दोषी मानते हुए 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा निर्धारित की है।
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