शिवपुरी- थाना बदरवास में बीती 30 जून 2025 को नाबालिक बालिका के बिना बताये कही चली जाने की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 307/25 धारा 137(2) बीएनएस का कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया।प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ द्वारा अपह्रत नाबालिग बालक बालिकाओं की दस्तयावी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में एएसपी संजीव मुले एवं अनुविभागीय अधिकारी कोलारस संजय मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बदरवास निरी. रोहित दुबे द्वारा नाबालिक अपह्रता की दस्ययावी हेतु एक पुलिस टीम गठित की गयी व लगातार मुखबिरों व तकनीकी सायबर सेल की मदद लेकर नाबालिक अपह्रता को गुजरात मौरवी में दस्तयाबी कर प्रकरण मे धारा 64, 65(1), 87 बीएनएस एवं 3/4 पोक्सो एक्ट का इजाफा किया गया एवं जिसमें गुना से आरोपी वीरू वंशकार पुत्र पप्पू वंशकार उम्र 22 साल निवासी ग्राम खैराई थाना राधौगढ जिला गुना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
आरोपी द्वारा पूर्व मे भी अपहर्ता को अपहरण कर गलत काम (बालात्कार) किया गया था, जिस पर थाना बदरवास मे आरोपी वीरू वंशकार के विरूध्द अप.क्र. 196/23 धारा 363, 366 ए, 376 भादवि 5, 6 पोक्सो एक्ट पंजीबध्द किया गया था। उक्त आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरी रोहित दुबे, उनि रंगलाल मेर, प्रआर गजेन्द्र परिहार, आर दीनू रघुवंशी की मुख्य भूमिका रही।

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