लोकायुक्त में शिकायत कर जांच करते हुए कार्यवाही कर दर्ज हो एफआईआरशिवपुरी- बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी के द्वारा जन सामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका सीएमओ ईशांक धाकड़ पर 42 लाख रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाए जाने का आरोप लगाते हुए लोकायुक्त ग्वालियर को शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तिवारी ने मामले के तथ्यात्मक दस्तावेज सौंपते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए कार्यवाही की मांग की है।
लोकायुक्त को की गई शिकायत में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी ने बताया कि नगरपालिका परिषद शिवपुरी द्वारा अपने संकल्प क्रमांक 147 दिनंकित 22.11.2024 द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि निकाय की आय में वृद्धि के उद्देश्य से नगरपालिका शिवपुरी के गांधी पार्क में व्यावसायिक उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता को 75/- रूपये प्रतिवर्ग फीट किराया राशि निर्धारित की गई थी। बाजूद इसके सीटू सिंह राठौर द्वारा दिनांक 20.11.2025 को गांधी पार्क मैदान में 150 बाई 200 फीट स्थान स्वदेशी मेला सेल व्यापार हेतु किराये पर प्राप्त करने हेतु आवेदन मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रस्तुत किया था। मुख्य नगरपालिका अधिकारी इशांक धाकड़ द्वारा उक्त सीटू सिंह राठौर को परिषद के प्रस्ताव अनुसार परिषद में 11,25,000/- रूपये जमा कर भूमि आबंटित करने का आदेश दिनांक 21.11.2025 को प्रदाय किया, उक्त आदेश के अनुपालन में उक्त सीटू सिह राठौर द्वारा रसीद कमांक 272594 पर दिनांक 24.11.2025 को पांच लाख रूपये नगरपालिका परिषद शिवपुरी में जमा कराये गये। इसके तत्पश्चात दिनांक 25.11.2025 को कथित स्वदेशी जागरण मंच कार्यालय मातोश्री पैलेस ग्वालियर बायपास शिवपुरी द्वारा एक आवेदन सीएमओ इशांक धाकड़ को इस आशय का किया कि, उनके द्वारा उक्त गांधी पार्क मैदान में स्वदेशी मेला का आयोजन दिनांक प्रस्तुत 01.01.2026 से दिनांक 20.01.2026 तक किया जा रहा है ंिजस हेतु नि:शुल्क स्थान की मांग की गई। जिस पर सीएमओ इशांक धाकड़ द्वारा पूर्व में सीटू सिंह राठौर की उक्त स्थान गांधी पार्क पर में 150 बाई 200 फीट स्थान की अनुमति निरस्त कर उक्त सीटू सिंह राठौर द्वारा जमा कराई गई आंशिक धनराशि पांच लाख रूपये उसके बैंक खाते में वापस किये जाने की आज्ञा पारित की।
ऐसे में गांधी पार्क मैदान का कुल क्षेत्रफल 56000 वर्गफीट है और स्वदेशी जागरण मंच नामक संस्था को सीएमओ इंशाक धाकड़ द्वारा बिना परिषद की सहमति के स्वयं अपनी ओर से 56000 वर्ग फीट भूमि पर मेला आयोजन की स्वीकृति प्रदान की। जबकि संपूर्ण गांधीपार्क मैदान के कुल क्षेत्रफल 56000 वर्गफीट का 75/- रूपये प्रतिवर्ग फीट की दर से किराया 42,00,000/- रूपये होता है। इस प्रकार सीएमओ इशांक धाकड़ द्वारा सीधे-सीधे नगरपालिका परिषद शिवपुरी को 42,00,000/- रूपये की आर्थिक क्षति कारित की है। जबकि नगरपालिका अधिनियम के अनुसार परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव ठहराव के विरूद्ध तथा संस्था के आर्थिक हितों को क्षति पहुंचाने का कोई वैधानिक अधिकार मुख्य नगरापालिका अधिकारी इशांक धाकड़ को नहीं था जबकि संस्था स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 01.01.2026 से 20.01.2026 के मध्य गांधी पार्क मैदान में आयोजित मेला के दुकानदारों, झूला संचालकों एवं पार्किंग के नाम पर कम सेकम 25,00,000/- रूपये की अवैध वसूली की जिस संबंध में नगरपालिका परिषद शिवपुरी में नेता प्रतिपक्ष श्रीमती शशि शर्मा द्वारा प्रशासन को लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत भी की गई किंतु उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की गई। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी के द्वारा लोकायुक्त में शिकायत कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी इशांक धाकड़ नगर पालिका परिषद शिवपुरी के विरूद्ध नगरपालिका परिषद शिवपुरी को 42,00,000/- रूपये की आर्थिक क्षति पहुंचाने हेतु आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की मांग की।

No comments:
Post a Comment