शिवपुरी। फिजिकल थाना क्षेत्र के कमलागंज घोसीपुरा में घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 25 सितंबर 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे की बताई गई है। फरियादी सन्नू खान मिस्त्री ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण आजम खान, जाहिर खान, बिलाल खान और नदीम खान सहित अन्य लोग उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। फरियादी सन्नू खान ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान सभी आरोपियों ने लाठी, लुहांगी, पत्थर आदि से मारपीट की, जिससे फरियादी सन्नू खान के सिर में जबकि अन्य परिजनों जिसमें दो पुत्र व पुत्रवधु के सिर, व हाथ पैरों में गंभीर चोट पहुंची है। शिकायत में पूर्व में हुए विवाद का भी उल्लेख किया गया है। घटना के बाद फरियादी सन्नू खान व सभी परिजन घायल अवस्था में थाने पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों आजम खान, जाहिर खान, बिलाल खान और नदीम खान के विरुद्ध थाना फिजिकल में एफआईआर क्रमांक 0212/2026 पर दर्ज भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
शिवपुरी। फिजिकल थाना क्षेत्र के कमलागंज घोसीपुरा में घर में घुसकर मारपीट और गाली-गलौज करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना 25 सितंबर 2026 की सुबह करीब 10:30 बजे की बताई गई है। फरियादी सन्नू खान मिस्त्री ने पुलिस को बताया कि आरोपीगण आजम खान, जाहिर खान, बिलाल खान और नदीम खान सहित अन्य लोग उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। फरियादी सन्नू खान ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान सभी आरोपियों ने लाठी, लुहांगी, पत्थर आदि से मारपीट की, जिससे फरियादी सन्नू खान के सिर में जबकि अन्य परिजनों जिसमें दो पुत्र व पुत्रवधु के सिर, व हाथ पैरों में गंभीर चोट पहुंची है। शिकायत में पूर्व में हुए विवाद का भी उल्लेख किया गया है। घटना के बाद फरियादी सन्नू खान व सभी परिजन घायल अवस्था में थाने पहुंचे और पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों आजम खान, जाहिर खान, बिलाल खान और नदीम खान के विरुद्ध थाना फिजिकल में एफआईआर क्रमांक 0212/2026 पर दर्ज भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(बी), 115(2), 351(3) एवं 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

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