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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Wednesday, April 22, 2020

राशन की होती कालाबाजारी पर तहसीलदार ने चावल चोरी करते ट्रेक्टर पकड़ा


वाहन चालक व पल्लेदारों पर एफआईआर दर्ज

शिवपुरी/खनियाधाना। पिछले कई दिनों से पिछोर खनियाधाना क्षेत्र में वेयरहाउस से शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचते समय माल की कालाबाजारी के समाचार मिल रहे थे। जिसे आज पिछोर तहसीलदार की सक्रियता के चलते रंगे हाथों पकड़ लिया गया परन्तु सूत्रों के अनुसार इस मामले में गोलमाल यहां तब देखने को मिला कि प्रशासन की मिलीभगत के चलते मामले को रफा दफा करने की नियत से खानापूर्ति कार्यवाही करते हुये श्रमिक वर्ग कर्मचारी वाहन चालक एवं पल्लेदारों पर एफआईआर कटवा दी गई जबकि माल को ले जा रहा सैल्समेन और माल को डिलेवर करने वाला ठेकेदार व उसका कर्मचारी स्टाफ पूरी तरह से सुरक्षित बचा लिये गये। यहां यदि वास्तविक दृष्टि डाली जाये तो बिना सैल्समेन व ठेकेदार की अनुमति के वाहन चालक व पल्लेदार भला कैसे माल का गोलमाल कर सकते हैं। यहां हुआ यही कि करे कोई और भरे कोई। अपराधी कोई और होना चाहिये जबकि सजा किसी और को मिली। इस प्रकरण में पुलिस थाना पिछोर में दर्ज एफआईआर के अनुसार फरियादी फूड इंसपेक्टर रूपेन्द्र प्रतापसिंह ने एक लिखित आवेदन पत्र टेक्टर ट्राली से चावल चोरी के संबंध में पेश किया जिसमें पंचनामा, जप्तीपत्रक, विल पत्रक तथा कथन संलग्न हैं। जो धारा 3/7 ईसी एक्ट की परिधि में आने से अपराध कायम किया गया। जिसमें आज दिनांक 21 अप्रेल 2020 को तहसीलदार पिछोर द्वारा पीडीएस परिवहन कार्य करते हुये एक ट्राली स्वराज 834 एक्सएम एमपी 33 जी 3755 पकड़ा। जिससे ट्रेक्टर ड्रायवर मजबूत सिंह पुत्र जशरथ सिंह, लेवर वल्लू लेाधी एवं सुरेन्द्र लोधी के साथ पीडीएस के चावल चोरी करते हुये पकड़ा जिसका मौके पर पंचनामा तैयार कर तहसीलदार द्वारा जप्ती बनाई गई तथा खाद्यान चोरी किया जाना प्रमाणित हुआ। जिससे म.प्र.सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 13 य2द्ध एवं 18का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3ध्7 के तहत दण्डनीय है। अत: एसडीएम पिछोर द्वारा मिले आदेशानुसार ट्रेक्टर ड्रायवर मजबूतसिंह पुत्र जशरथ सिंह निवासी पहाडपुर एलेवर वल्लू लोधी एवं सुरेन्द्र लोधी के विरूद्ध ईसी एक्ट में पुलिस अभियोजन की कार्यवाही किये जाने हेतु अधिरोपित किया गया। ठेकेदार एवं सैल्समेन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई प्रश्न का जबाव चाहने पर फूड इंस्पेक्टर परमार एवं तहसीलदार चैरसिया द्वारा दूरभाष पर कोई जबाव नहीं दिया गया।


बेयरहाउस से डिलेवरी के बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं: ठेकेदार प्रजापति

शिवपुरी जिले के पिछोर में उजागर हुई शासकीय राशन की कालाबाजार के मामले में सफाई देते हुये संबंधित ठकेदार गोविन्द ट्रांसपोर्ट के संचालक मनोज प्रजापति ने बताया कि वेयरहाउस गोदाम से डिलेवरी होने के बाद हमारी केाई जिम्मेदारी नहीं बनती की माल शासन की दुकान पर पहुंच रहा है या नहीं। एैसे हम कहां कहां तक किस किस वाहन के साथ अपना आदमी भेजेंगे। इसलिए इसमें हमारा कोई दोष नहीं है।

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