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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Saturday, September 5, 2020

अवैध रूप से रेत उत्खनन कर बेचने वाले आरोपी को जेल


शिवपुरी
।न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने अवैध रूप से रेत उत्खनन कर बेचने वाले आरोपी मोनू गुर्जर का जमानत आवेदन निरस्त कर  जेल भेजाद्य  प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील  त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।                                              

                     मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि  दिनांक 2 सितंबर 2020 को थाना कोलारस के सउनि रामवीर सिंह रघुवंशी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शिवपुरी तरफ से तीन ट्रकों में अवैध रूप से बजरी (रेत) को चोरी से भरकर गुना तरफ जा रहे हैं जो कान्हा ढाबा पर खड़े हैं द्य मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंच कर देखा तो ट्रक क्रमांक एमपी 05 जी ए 8290 के चालक को बुलाकर पूछा तो चालक मोनू गुर्जर ने  वाहन मालिक जितेंद्र सिंह गुर्जर  द्वारा रेत भरवा कर भेजना बताया जब रेत के संबंध में चालक से रॉयल्टी एवं वैध कागजात पेश करने को कहा तो नहीं होना बताया । पुलिस ने  आरोपी को गिरफ्तार कर  ट्रक को जब्त कर जब्ती व गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया तथा उक्त आरोपी रामराज सिंह गुर्जर के विरुद्ध थाना कोलारस में अपराध क्रमांक 327/2020 धारा 379, 414 भादवि एवं 18 (1) मध्यप्रदेश खनिज अधिनियम  के तहत एफ आई आर लेख की गई जिसके आधार पर  न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का  जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा

शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय करैरा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवीन्द्र लोधी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार भदोरिया के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 16.8.20 को फरियादिया द्वारा करेरा थाने में आकर  रिपोर्ट दर्ज कराइ कि  में 14 अगस्त शाम 7 बजे अपनी दोस्त  के यहा पडने गई थी वही रविन्द्र लोधी मौजूद था जिसने  फरियादिया को घर के अंदर कमरे में बुलाकर दुष्कर्म किया तथा यह धमकी दी की यदि यह बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। उक्त रिपोर्ट से  पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 376,342,506 भादवि एवं 3/4 पोक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज  कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।                                                                            

दुष्कर्मी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा

शिवपुरी।श्रीमती सिद्धि मिश्रा विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)ने नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोनू शाक्य का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे ने का आदेश दिया प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 25.08.2020  को फरियादी द्वारा अपनी पुत्री को रात्रि 1 बजे गुम होने सूचना थाना देहात में  दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट से पुलिस ने अपराध क्रमांक 279/2020 पर पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान अभियोकत्री को बरामद किया एवं धारा 366,376,354 आईपीसी एवं 3/4,7/8, पॉस्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी मोनू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

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