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Shishukunj

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Friday, October 9, 2020

बड़वानी/जेसीबी से नर्मदा नदी की रेत का अवैध उत्खनन करने वाले जेसीबी के वाहन स्वामी ओर आरोपी चालक कोे भेजा जेल

 


 बड़वानी/ 
पुलिस थाना ठीकरी से जेसीबी मशीन द्वारा रेत का अवैध रूप से उत्खनन करने वाले आरोपी चालक विनोद पिता रमेश निवासी अभाली एवम जेसीबी मशीन के पंजिकृत स्वामी जयपाल पिता राजेन्द्र मंडलोई कापल्या खेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी अमूल मंडलोई के सामने प्रस्तुत किया गया था जँहा से न्यायालय द्वारा आरोपियों को केंद्रीय जेल बड़वानी भेज गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम मंसूरी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गयी। 

अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान  द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन आरोपी विनोद जो कि जेसीबी मालिक के द्वारा नियोजित था राहड़कोट नर्मदा नदी के किनारे नन्दगाँव में अवेधरूप से जेसीबी मशीन से रेत का उत्खनन कर रहा था जिसे खनिज विभाग के द्वारा पकड़ा गया था, थाना ठीकरी में खनिज विभाग की और से रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने अनुसन्धान के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर जेसीबी मशीन जब्त की गई थी।

 चोरी के मामले के स्थायी वारण्टी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा 
    
 बड़वानी/ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने आदेश द्वारा मोटरसायकल चोरी के प्रकरण के स्थायी वारण्टी आरोपी चन्द्रशेखर उर्फ अजय पिता विक्रम निवासी ग्राम अम्बापुरा थाना गंधवानी जिला धार की धारा 379/34 भादवि मे जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी मीना कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। 

   अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी के न्यायालय मे आरोपी चन्द्रशेखर व अन्य आरोपियो पर थाना बड़वानी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मोटरसायकल चोरी करने का आरोप लगाया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी मे आरोपी चन्द्रशेखर के साथ अन्य आरोपियो के विरू़द्ध मोटरसायक चोरी का प्रकरण विचाराधीन है। उक्त प्रकरण के विचारण के दौरान ही आरोपी पेशी पर न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ और फरार हो गया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी का स्थायी वारण्ट जारी किया गया था। स्थायी वारण्ट के पालन मे पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर  मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भिजवा दिया। 

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