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Tuesday, April 11, 2023

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी का ऋण अदा ना करने पर 2 माह का साधारण कारावास एवं ढाई लाख रूपये लगाया प्रतिकर


शिवपुरी-
अपने व्यक्तिगत कारणों से श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड से फायनेंस के रूप में उधार लिए गए ऋण अदा ना करने के मामले में आरोपी को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शिवपुरी अमित प्रताप सिंह के द्वारा आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास एवं ढाई लाख रूपये का प्रतिकर लगाया है साथ ही प्रतिकर अदा ना करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतान किए जाने का निर्णय पारित किया। इस मामले में परिवादी की ओर अधिवक्ता गोपाल गोपाल व्यास के द्वारा पैरवी की गई।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त राजवेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप रावत निवासी ग्राम केमई पोस्ट जौराई तहसील पोहरी जिला शिवपुरी के द्वारा परिवादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कंपनी लिमि. शिवपुरी जिला शिवपुरी से दिनांक 29.01.2015 को एक वाहन जनरल मोटर वाहन क्र्रं.एमपी 33 टी 0638 को क्रय करने हेतु लोन राशि 3 लाख 70 हजार रूपये प्राप्त किया था, जो परिवादी को किश्तों में अदा किया जाना था किन्तु अभियुक्त संपूर्ण राशि अदा नहीं की और परिवादी का 8,24,946 रूपये बकाया निकल रहा है, उक्त राशि की मांग पर अभियुक्त राजवेन्द्र सिंह रावत ने इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा शिवपुरी का एक चेक क्रं.412763 दिनांक 13.11.17 को राशि 1,90,334 रूपये का परिवादी कंपनी को स्वयं के हस्ताक्षर  कर भरा हुआ दिया था, परिवादी ने जब उक्त राशि प्राप्त करने अपने बैंक खाते में चैक लगाया गया तो वह दिनांक 15.11.17 को उक्त चेक इस टीप के साथ्ज्ञ कि खाते में निधि कम है वापस कर दिया। 

उक्त चैक बाउंस होने के पश्चात परिवादी ने अपने अभिभाषक गोपाल व्यास के माध्यम से उक्त राशि प्राप्त करने हेतु अभियुक्त को नोटिस जारी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के उपरांत भी आरोपी राजवेन्द्र रावत के द्वारा फरियादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कं.लिमि. को कोई राशि अदा नहीं की गई। उक्त राशि प्राप्त करने एवं न्याय पाने के लिए फरियादी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फायनेंस कं.लिमि. ने अभियुक्त राजवेन्द्र सिंह रावत के विरूद्ध परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमित प्रताप सिंह ने प्रकरण में साक्ष्य का विवेचन करने के बाद अभियुक्त राजवेन्द्र सिंह रावत को दोषी पाते हुए आरोपी को 2 माह का साधारण कारावास और ढाई लाख रूपये प्रतिकर दिलाए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर अदा ना करने पर अभियुक्त राजवेन्द्र सिंह रावत को 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगतने का निर्णय पारित किया।  इस प्रकरण में परिवादी की ओरसे पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल व्यास के द्वारा की गई।

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