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Monday, February 19, 2024

आबकारी विभाग के द्वारा नवीनीकरण से शेष रही कंपोजिट मदिरा दुकानों को लेकर कार्यवाही जारी


फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों का लॉटरी के माध्यम से होगा निष्पादन

शिवपुरी- जिला कलेक्टर रविन्द्र चौधरी के मार्गदर्शन में वर्तमान आबकारी ठेका दुकानों को लेकर जिला आबकारी विभाग के द्वारा नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्ता के निर्देशन आबकारी दुकानों के नवीनीकरण कार्य को लेकर राज्य शासन से अनुमोदित निष्पादन से संबंधित प्रक्रिया, प्रावधान, शर्तो तथा निर्बन्धनों से फुटकर कंपोजिट मदिरा की दुकानों के निष्पादन वर्ष 2024-25 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि हेतु नवीन आबकारी नीति घोषित हुई है। जिसके क्रम में जिला शिवपुरी की 113 कंपोजिट मदिरा दुकानों के 33 समूहों पर प्रथमत: वर्ष 2023-24 के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से नवीनीकरण से शेष रहे आवेदन को लेकर यह कार्यवाही 19 से लेकर 22 फरवरी तक जारी रहेगी। इसमें आबकारी विभाग के द्वारा जिला शिवपुरी की नवीनीकरण से शेष रही कंपोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के एकल समूहों का लॉटरी के माध्यम से निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2024-25 के लिए की जाएगी।

यह रहेगी नवीनीकरण की प्रक्रिया
आबकारी दुकानो के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र रहित मदिरा दुकानों के एकल समूहों पर इच्छुक पात्र आवेदकों को लॉटरी आवेदन पत्र क्रय करने की तिथियां एवं समय-जिला कार्यालय में 19 फरवरी 2024 से दिनांक 22 फरवरी 2024 को सायंकाल 05.30 बजे तक संपादित की जाएगी। इसके साथ ही अपूर्ण लॉटरी आवेदन पत्र जमा नही किये जायेंगे। नवीनीकरण हेतु प्राप्त तथा प्रस्तुत लॉटरी आवेदन पत्रों का जिला समिति द्वारा परीक्षण करने, खोलने एवं निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय-दिनांक 23 फरवरी 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक होगी। इच्छुक आवेदकों द्वारा लॉटरी के माध्यम से निष्पादन की प्रक्रिया, शर्ते एवं निर्बधन एनआईसी के पोर्टल एवं मध्य प्रदेश आबकारी विभाग की बेवसाईट से डाउनलोड की जा सकती हैं। लॉटरी से निष्पादन हेतु कोई भी पात्र व्यक्ति/फर्म/एलएलपी/कंपनी/कन्सॉर्टियम भाग ले सकेगा। लॉटरी की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/एलएलपी/कंपनी/कन्सॉर्टियम भाग लेना चाहें, वह इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधो के अंतर्गत जिले की मदिरा दुकानों के एकल समूहों के संबंध में जानकारी आवश्यक जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला शिवपुरी से प्राप्त की जा सकती है।

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