शिवपुरी- बीते एक वर्ष पूर्व 16 जुलाई को कोलारस में स्कूल बाउण्ड्रीबाल के समीप मिले एक युवक की लाश के मामले में साक्ष्य पर विचार करते हुए माननीय सत्र न्यायाधीश के द्वारा अभियुक्तों को दोषमुक्त करा दिया गया। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी वरिष्इ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादी मोहन जाटव को दिनांक 16.07.2023 को करीब सायं 7 से 7:30 बजे जानकारी मिली कि उसका बेटा धनपाल जाटव स्कूल बाउण्ड्री के पास बीआरसी ऑफिस के पीछे, खंबे की लाईट के नीचे पड़ा है। जाकर देखा तो उसका बेटा धनपाल जाटव मृत अवस्था में खंबे की लाईट के नीचे पाया गया। फरियादी मोहन जाटव की सूचना पर से पुलिस कोलारस ने मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान मृतका के परिवारजनों के कथन लिए गए तथा परिजनों ने बताया कि धनपाल की पत्नि मीना को छोडऩे एवं अभियुक्त सुनीता के भाई से शादी करने के लिए दबाब डालने के कारण मृतक धनपाल जाटव द्वारा सुनीता और उसके पति छैल सिंह जाटव से परेशान होकर कोई जहरीला पदार्थ सेवन करने से उसकी मृत्यु हुई है।
पुलिस ने विवेचना के दौरान छैल सिंह उर्फ क्षेत्रपाल सिंह एवं सुनीता पत्नि छैल सिंह निवासी मानीपुरा कोलारस को धारा 306, 34 भादविं का आरोपी बनाकर पेश किया गया। प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय सत्र न्यायाधीश के समक्ष आया तो यहां अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा अभियुक्तों की ओर से पैरवी करते हुए तथ्य प्रस्तुत किए गए। जहां माननीय न्यायालय ने तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को दोष मुक्त करार दिया। मामले में दिलचस्प मोड़ यह है कि मृतक धनपाल की पत्नि किसी मानसिंह नामक व्यक्ति के साथ भाग गई थी और उसने लिव इन रिलेशनशिप में शपथ पत्र बनवा लिया था, न्यायालय ने समस्त साक्ष्य पर विचार कर आरोपियों को दोषमुक्त किया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
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