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Shishukunj

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Tuesday, October 6, 2020

अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा


शिवपुरी-
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय शिवपुरी ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी अजय पुरी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं १००० के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी कल्पना गुप्ता  के द्वारा की गई।

शिवपुरी मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि बीती ०७.०४.२० को प्रधान आरक्षक कप्तान सिंह गुर्जर थाना सिरसौद में मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर गश्त बल के साथ ठर्रा तिराहा पहुंचे जहां पर एक व्यक्ति प्लास्टिक का कट्टा लिए भागा जिसे गश्त बल के साथ घेरकर पकड़ा गया एवं एवं उक्त व्यक्ति के कट्टे की तलाशी लेने पर १० क्वाटर प्लेन शराब, ०८ क्वाटर देशी मसाला एवं ०१ क्वाटर अंग्रेजी गोवा व दो वीयर बरामद हुयी। पूछताछ के दौरान उस व्यटक्ति ने अपना नाम अजय पुरी निवासी ठर्रा होना बताया। साक्षियों के समक्ष उक्त शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त आशय की रिपोर्ट थाना सिरसौद ने अपराध क्रमांक ५६/२०२० धारा ३४(१) आबकारी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय में प्रस्तुपत किया गया। अभियोजन अधिकारी की विधिक दलीलों के आधार पर आरोपी अजय पुरी को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं १००० के अर्थदण्ड से दंडित किया।                                        

महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले को जमानत निरस्त कर भेजा जेल

शिवपुरी-जीएमएफसी न्यायालय  करेरा ने  महिला के साथ छेडख़ानी वह मारपीट करने वाले आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू का जमानती आवेदन निरस्त कर को जेल भेजा उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती सोनल गुप्ता द्वारा की गई।

शिवपुरी मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि पुलिस थाना दिनारा  के अपराध क्रमांक  २६२ध्२० की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक २९ ण्९ण्२० को दिन में करीब १२ बजे पीता कुआं पर गाय को पानी पिला रही थी तभी पीछे से अभी युक्त आया और पीड़ीता के दोनों हाथ पकड़ कर मंरोड दिए व पीड़िता को जमीन पर पटक  कर बुरी नियत से उसके ऊपर चल गया साथ ही पीड़ीता को गंदी गंदी गालियां दी ब पीडी़ता के दाहिने पैर में लात मारी और एक घटना में पीड़िता के शरीर पर चोटे आई  पीड़ीता के कथन अनुसार आरोपी पर  लज्जा भंग का प्रकरण दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी जीतू उर्फ  जितेंद्र को जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।

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