सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी, बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपीधीरेन्द्र पिता लक्ष्मी प्रसाद पांडे उम्र 34 साल ग्राम हिनौता थाना मनगवां जिला रीवा का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार मालवीय बीना, जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किथाना भानगढ़ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति लोहे का बड़ा धारदार छुरा हाथ में लिए आम रोड़ पर घूम रहा है और लोगों को डरा रहा है। जब टीम मुखबिर के बतायें स्थान पर पहुंची तो बेयर हाउस के सामने आरोपी छुरा लिए हुए दिखा। जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसकी तलाशी लेने पर धारदार लोहे का छुरा मिला। हथियार के संबंध में लाईंसेेंस का न होना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आरोपी धीरेन्द्र पांडे का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार से लोगों को डराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान नीलेन्द्र तिवारी, बीनाजिला सागर के न्यायालय नेआरोपीभरत रैकवार का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार मालवीय बीना, जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किथाना भानगढ़ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हिनौत्त का भरत रैकवार आंगनबाड़ी के पास हाथ मंे बका लिए घूम रहा है। भानगढ़ थाना टीम मुखबिर के बतायें स्थान पर पहुंची जहां पुलिस को देखकर आरोपी आंगनबाड़ी के पीछे छिपने लगा। जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया,जो हाथ में बका लिए हुए था। हथियार के संबंध में लाईंसेेंस का न होना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25(बी) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी भरत रैकवार का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
हत्या में संलिप्त साईकिल का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त
सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी जिला सागर के न्यायालय ने साईकिल का सुपुर्दगीनामा निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार खातेकर जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.11.2019 को मृतक छोटे लाल पिता मूलचंद्र निवासी ग्राम भेंसाथाना केन्ट जिला सागर के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट कर रेलवे ट्रेक पर गिराया गया। उक्त प्रकरण थानासानौधा में अपराध क्रमांक 02/2020 धारा 302, 201, 34 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साईकिल जप्त की गई। जो की घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है उक्त प्रकरण मंे कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं माननीय सत्र न्यायालय में विचारणीय है।न्यायालय में साईकिल का सुपुर्दगीनामा आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने सुपुर्दगीनामा आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर साईकिल का प्रस्तुत सुपुर्दगीनामा आवेदन निरस्त कर दिया गया।
अवैध धारदार बका से दहशत फैलाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी किस्सू उर्फ किशोरी यादव पिता शंकर यादव निवासी दुलचीपुर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव बण्डा, जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना छानबीला में मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि किस्सू उर्फ किशोरी हाथ में धारदार तलवारनुमा बका लेकर घूम रहा है। और लोगों को डरा रहा था। मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पुलिस ने जाकर देखा तो आरोपी हाथ में लोहे का धारदार बका लिये विधि विरूद्ध आशय से किसी को मारने के लिए घूम रहा था तथा गांव के लोग भयभीत होकर छिपे हुए थे। पुलिस ने उक्त व्यक्ति को हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकडा, पकडे जाने पर आरोपी ने अपना नाम किस्सू उर्फ किशोरी बताया एवं तलाशी लेने पर उसके पास से धारदार बका जप्त किया गया।
हथियार के संबंध में लाईंसेेंस का न होना बताया। आरोपी के विरूद्ध धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी किस्सू उर्फ किशोरी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
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