शिवपुरी- जे.एम.एफ.सी. न्यायालय ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी सतभान का जमानत आवेदन को निरस्त् कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती सोनल गुप्ता के द्वारा की गई।मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया आबकारी व्रत करेरा के अपराध क्रमांक 294/20 की अंतर्वस्तु के अनुसार दिनांक 8.10.20 को दिन मे करीब 1 बजे दिनारा झाँसी राष्ट्रीय राजमार्ग विद्युत् केन्द्र के पास दिनारा शिवपुरी में अभियुक्त से नीले रंग की प्लास्टिक की जरीकेन में 35 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व प्लास्टिक के कट्रे में 150 पाउच प्रत्येक पाउच 200 उस के 30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व एक मोटर साइकिल जप्त की गई। जब्ती पंचनामा के अवलोकन से यह पाया कि जप्त शराब की मात्रा 65 बल्क लीटर से अधिक है जिस पर पुलिस ने अभियुक्त सतभान सिंह के विरुद्ध धारा34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज कर व कच्ची शराब जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी सतभान का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजने का आदेश दिया।
अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी महिला को जेल
शिवपुरी-जेएमएससी न्यायालय शिवपुरी ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी मीरा बंजारा को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी कल्पना गुप्ता के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया दिनांक प्रधान आरक्षक कप्तान सिंह गुर्जर थाना सिरसौद में मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर गश्त बल के साथ ग्राम तानपुर पहुंचे जहां पर एक महिला हाथ में कट्टी लेकर अपने घर के अंदर जाने लगी। महिला को रोककर उसके साथ में ली हुई कट्टी को चैक किया तो उसमें 5 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब पाई गई। नाम पता पूछने पर उस महिला द्वारा अपना नाम मीरा बंजारा पत्नीे जोधा बंजारा निवासी बंजारापुरा का होना बताया गया।
साक्षियों के समक्ष उक्त शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर महिला के विरूद्ध अपराध क्रमांक 82/2020 धारा 34(1) क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीवद्ध कर महिला को गिरफ्तार किया गया। विवेचना उपरांत आरोपी महिला को माननीय न्यायालय में प्रस्तुतत किया गया। अभियोजन अधिकारी की विधिक दलीलों के आधार पर आरोपी महिला मीरा बंजारा को न्याायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया।
No comments:
Post a Comment