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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Tuesday, April 20, 2021

कोरोना कफ्र्यू का उल्लंघन करने पर भारती मोबाइल पर धारा 188 तहत मामला दर्ज


शिवपुरी/करैरा-
विश्व व्यापी महामारी कोरोना वायरस संक्रमण कोविड 19 के चलते जिला कलेक्टर अक्षय सिंह एवम् शिवपुरी एस पी राजेश चंदेल कोरोना गाइडलाइन 16 अप्रैल शाम 6 बजे से बडाकर 30 अप्रैल शाम 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाया है। जिसमे सभी क्षेत्र को बंद रखा गया था केवल अति आवश्यक दूध, दवाई, पैट्रोल पंम्प खुलने की अनुमति है लेकिन कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर भारती मोबाइल की दुकान के खिलाफ  धारा 188 के अंतर्गत एफ आई आर दर्ज की गई है।

बताया जाता है कि रविवार शाम करैरा थाना प्रभारी अमित भदौरिया, एस.आइ.राजवीर सिंह गुर्जर, ए.एस.आई.जे.एस. रावत, आरक्षक हरीश तिवारी,आरक्षक ओम प्रकाश रावत, पुलिस बल के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने बीज भंडार रोड पर पुलिस सहायता केन्द्र के पास भारती मोबाइल संचालक अपनी दुकान खोलकर काउंटर पर बैठा था। यहां संतोष वंशकार, आनंदी जाटव को सामान दिखा रहा था जिस पर पुलिस ने मोबाइल संचालक द्वारा जिला दण्डाधिकारी शिवपुरी के आदेश क्रं 307/आरडीएम/2021 का उल्लंघन किया है जो  धारा 188 के तहत दण्डनीय पाया जाता है पर मामला दर्ज किया।

इनका कहना है-
अपने प्राणों की रक्षा करें और पुलिस  प्रशासन से लुका छुपी का खेल ना खेलें शादी विवाह मे आने जाने से बचे  पुलिस को दंडात्मक कार्यवाही के लिए मजबूर ना शा करे हाथ जोडकर निवेदन करते है ।
अमित भदौरिया
थाना प्रभारी करैरा

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