सागर। न्यायालय- श्रीमान दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी महोदय, सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी भरत उर्फ भत्तू सोनी पिता गौरीशंकर उम्र 25 साल निवासी राहतगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया।
सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के समक्ष पुलिस अधीक्षक सागर द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी भरत उर्फ भत्तू सोनी पिता गौरीशंकर उम्र 25 साल निवासी राहतगढ़ जिला सागर का मूल निवासी होकर लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है, आरोपी बलवा, जुआ, अबैध हथियार, अबैध शराब बेचना, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना, एस.सी/एस.टी. एक्ट जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है जिसके विरूद्ध वर्ष 2016 से 06 प्रकरण पंजीबद्ध हुए है।
अपराध क्रमांक 171/2016 धारा 147,148,149,307,323,324,325 भादवि, अपराध क्रमांक 134/2017 एवं 380/2020 धारा 294,323,324,506,34 भादवि, अपराध क्रमांक 319/2019 धारा 13 जुआ एक्ट, अपराध क्रमांक 450/2020 धारा 294,323,324,506 भादवि एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट और अपराध क्रमांक 554/2020 धारा 294,323,324,506,34 भादवि एस.सी./एस.टी. एवं धारा 25 बी आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है।
जिससे आम जनता में इसका भय एवं आतंक का वातावरण बना हुआ है। आरोपी 2016 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के अंतर्गत आरोपी भरत उर्फ भत्तू सोनी के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए एवं आरोपी भरत उर्फ भत्तू सोनी को जिला सागर एवं समपवर्ती जिला दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए बाहर जाने का आदेश पारित किया गया।
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