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Friday, June 2, 2023

वाहन फायनेंस के मामले में आरोपी को न्यायालय ने किया बरी


शिवपुरी-
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अमित प्रताप सिंह के न्यायालय से 2 लाख 45 हजार के चैक के मामले में आरोपी को बरी किया गया है। उक्त प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट अंकित वर्मा द्वारा की गई।

प्रकरण के अनुसार आरोपी अनूप सिंह चौहान निवासी पिछोर तहसील ने 5 सितम्बर 2017 को वाहन स्कॉर्पियो क्रय करने के ऐवज में श्रीराम ट्रांस्पोर्ट फाइनेंस कंपनी से 2,45000/रु की राशि का ऋण प्राप्त किया था जिसके एवज में एक चैक दिया गया था जब इस राशि को प्राप्त करने के लिए श्रीराम फायनेंस कंपनी के द्वारा 12 सितम्बर 2017 को बैंक में चैक लगाया तो चैक बाउंस हो गया और संबंधित के बैंक खाते में पर्याप्त राशि ना होने के कारण चैक वापस आ गया। 

इस राशि को प्राप्त करने के लिए श्रीराम फायनेंस कंपनी के द्वारा 27 सितम्बर 2017 को आरोपी को नोटिस भेजकर राशि प्राप्त करने हेतु मांग की गई लेकिन अभियुक्त के द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया तब श्रीराम फायनेंस कंपनी के द्वारा किश्ते आरोपी द्वारा अदा न होने पर कंपनी ने उक्त ऋण राशि की अदायगी के संबंध में चेक राशि की अदायगी हेतु न्यायालय में आरोपी के खिलाफ प्रकरण पेश किया। उक्त मामले में परिवादी कंपनी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर बचाव पक्ष द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण एवं तर्को के आधार पर आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा से दोषमुक्त किया गया है। उक्त मामले में आरोपी की ओर से पैरवी अंकित वर्मा अधिवक्ता द्वारा की गई।

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