शिवपुरी- विगत दिवस पूर्व शहर के चर्चित मामले में फल व्यवसाई कपिल मिनोचा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अरबाज खान पुत्र अफसर खान निवासी महाराणा प्रताप कॉलोनी की जमानत याचिका को सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी श्रीमती रीतु वर्मा कटारिया द्वारा निरस्त कर दिया गया है।
अभियुक्त अरबाज की और से तर्क किया कि वह पूर्णत: निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए। लोक अभियोजक धीरज जामदार एवं फरियादी कपिल मिनोचा के अधिवक्तागण सतेंद्र सक्सेना, अंकित वर्मा, गगनदीप कौर, सुहैल खान द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि फरियादी के ऊपर अभियुक्त अरबाज द्वारा सहाभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी को जान से मारने की नियत से हमला किया गया है, दोनों पक्षों कि बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि अपराध में विवेचना के दौरान गणेश मिनोचा ने षड्यंत्रपूर्वक अरबाज खान एवं अन्य सह अभियुक्त के साथ फरियादी कपिल मिनोचा की हत्या करने की नियत से 25 लाख रुपए की फिरौती दी गई और आरोपी अरबाज खान पर यह भी अभियोग है कि उसके द्वारा सहाभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर फिरौती प्राप्त कर फरियादी कपिल मिनोचा पर जान से मारने की नियत से चाकू से गर्दन पर हमला किया गया है एवं उसको उपहाति कारित की गई है, ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी अरबाज की जमानत निरस्त की गई। पीडि़त पक्ष कपिल मिनोचा की ओर से पैरवी लोक अभियोजक धीरज जामदार एवं उनके अधिवक्ता सतेंद्र सक्सेना, अंकित वर्मा, गगनदीप कौर, सुहैल खान द्वारा की गई।
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