शिवपुरी- बीते लगभग 1 वर्ष पूर्व अभियुक्त से परिचित होने के चलते महिला के द्वारा मिलना-जुलना बना हुआ था, इसी दौरान महिला के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में एक शिकायती पत्र देकर अपने साथ अभियुक्त के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना और शारीरिक शोषण व जान से मारने की धमकी को लेकर थाना कोवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया। इस मामले जब मामला माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो यहां अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने पैरवी की और तथ्यों व बहस के उपरांत अभियुक्त को दोष मुक्त करा दिया गया।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादीया ने दिनांक 08.09.2024 को थाना प्रभारी कोतवाली के समक्ष आरोपी सुनील के द्वारा उसका शारीरिक शोषण करने, लगातार पीछा करने व जान से मारने की धमकी देने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर से सुनील के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली में धारा 376 (2) (एन),354 घ भादसं की रिपोर्ट दर्ज की थी। माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण विचाराधीन था, उक्त प्रकरण में समस्त साक्ष्यों के कथानों एवं बहस के उपरांत माननीय सत्र न्यायालय ने अभियुक्त सुनील को दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
शिवपुरी- बीते लगभग 1 वर्ष पूर्व अभियुक्त से परिचित होने के चलते महिला के द्वारा मिलना-जुलना बना हुआ था, इसी दौरान महिला के द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में एक शिकायती पत्र देकर अपने साथ अभियुक्त के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देना और शारीरिक शोषण व जान से मारने की धमकी को लेकर थाना कोवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया। इस मामले जब मामला माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो यहां अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र यादव ने पैरवी की और तथ्यों व बहस के उपरांत अभियुक्त को दोष मुक्त करा दिया गया।अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि फरियादीया ने दिनांक 08.09.2024 को थाना प्रभारी कोतवाली के समक्ष आरोपी सुनील के द्वारा उसका शारीरिक शोषण करने, लगातार पीछा करने व जान से मारने की धमकी देने को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर से सुनील के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली में धारा 376 (2) (एन),354 घ भादसं की रिपोर्ट दर्ज की थी। माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण विचाराधीन था, उक्त प्रकरण में समस्त साक्ष्यों के कथानों एवं बहस के उपरांत माननीय सत्र न्यायालय ने अभियुक्त सुनील को दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषमुक्त करार दिया। इस मामले में पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के साथ सहयोगी अधिवक्ता अशपाक खान, अजय शाक्य द्वारा अभियुक्तों की ओर से की गई।
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