अपील निरस्त कर सजा भुगतने के लिए न्यायालय से वारंट जारीशिवपुरी- पारिवारिक एवं दुकानदारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 15 लाख 20 हजार रूपये बतौर उधार ऋण के रूप में ली गई राशि को लेकर जब मामला माननीय न्यायालय में पहुंचा तो यहां पूरे प्रकरण के तर्कों को सुनने के उपरांत अपीलीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई एक वर्ष की सजा एवं 18 लाख 38 हजार रूपये प्रतिकर की सजा को अपीलीय न्यायालय ने बरकरार रखा और इसके साथ ही अभियुक्त के लिए उक्त प्रकरण में प्रतिकर की राशि जमा करने एवं दण्डित सजा को भुगतने हेतु अपील निरस्त करते हुए सजा भुगतने के लिए न्यायालय से वारंट भी जारी किया गया। इस मामले में अभियोगी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
मामला इस प्रकार है कि अभियुक्त विश्वकर्मा हार्डवेयर एण्ड मोटर पार्ट्स प्रो.रविशंकर झा पुत्र रामकुमार झा निवासी न्यू बस स्टैण्ड के पास बैराढ़ जिला शिवपुरी ने जय मॉं ग्लास एण्ड हार्डवेयर स्टोर के प्रो.राजेश झा पुत्र भरोसी लाल झा निवासी होटल राजमाया के सामने झांसी रोड़ शिवपुरी से पारिवारिक एवं दुकानदारी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 15 लाख 20 हजार रूपये बतौर उधार ऋण के रूप में 28.01.2018 को दिए थे जिसके एवज में विश्वकर्मा हार्डवेयर एण्ड मोर्टर पार्ट्स द्वारा जय मॉ ग्लास हार्डवेयर को उक्त राशि का चैक दिया था,
चैक बाउंस होने के बाद मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो न्यायिक मजिस्टे्रट प्रथम श्रेणी ने प्रकरण कं्र.184/22 में निर्णय पारित कर अपीलीार्थी विश्वकर्मा हार्डवेयर एण्ड मोटर पार्ट्स प्रो.रविशंकर झा पुत्र रामकुमार झा निवासी न्यू बस स्टैण्ड के पास बैराढ़ को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं प्रतिकर राशि 18 लाख 38 हजार रूपये जिसके व्यतिक्रम में 2 माह का सश्रम कारावास अधिरोपित करते हुए दाण्डिक निर्णय पारित किया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध अभियुक्त /अपीलीार्थी ने अपील प्रस्तुत की थी जो माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शिवपुरी के समक्ष विचाराधीन थी,
दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत माननीय अपीलीय न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक वर्ष के सश्रम कारावास और 18 लाख 38 हजार रूपये प्रतिकर की सजा को बरकरार रखा और अपील निरस्त कर दी गई। यहां अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय सजा भुगतने के लिए न्यायालय से वारंट भी जारी किया गया। इस मामले में परिवादी /प्रत्यर्थी जय मॉं ग्लास एण्ड हार्डवेयर स्टोर के प्रो.राजेश झा की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव, अस्पाक खान, अजय शाक्य एवं कुं.अनुष्का डोंगरे ने की।

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