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Thursday, October 29, 2026

अवैध गिट्टी परिवहन करते हाइवा डंपर वाहन किया जब्त, खनिज अमले द्वारा मुरम उत्खनन पट्टा किया निरस्त


पोहरी एसडीएम ने चेकिंग के दौरान वैध दस्तावेज न मिलने पर की कार्रवाई

शिवपुरी-पोहरी क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए एक गिट्टी से भरे हाइवा डंपर को अवैध परिवहन के मामले में जब्त कर लिया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी जेपी गुप्ता द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान यह कार्रवाई की गई। एसडीएम श्री गुप्ता ने बताया कि अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन लगातार सतर्क है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

पोहरी क्षेत्र में बीते कई दिनों से अवैध रेत और गिट्टी परिवहन की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। जिसके तहत गतदिवस एसडीएम पोहरी श्री जेपी गुप्ता ने क्षेत्र में भ्रमण व वाहन चेकिंग की। इसी दौरान शिवपुरी रोड की ओर से आ रहे गिट्टी से भरे डंपर को मचाखुर्द के पास स्थित गोदाम के सामने रोका गया और उसके वैध कागजातों की जांच की गई। मौके पर मौजूद वाहन चालक पूछताछ के दौरान वाहन से संबंधित कोई भी संतोषजनक दस्तावेज या जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच के दौरान वैध कागजात न मिलने पर एसडीएम जेपी गुप्ता द्वारा गिट्टी से भरे हाइवा डंपर को अवैध परिवहन मानते हुए तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया। जब्त वाहन को पोहरी थाना परिसर में सुपुर्दगी के तौर पर रखवाया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई के उपरांत एसडीएम पोहरी जेपी गुप्ता द्वारा मौके की पूरी स्थिति और बाद में प्रस्तुत की गई ई-टीपी को संलग्न करते हुए विस्तृत प्रतिवेदन आगामी वैधानिक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।


ग्राम टोंगरा में अवैध उत्खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मुरम उत्खनन पट्टा किया निरस्त
कलेक्टर के निर्देश पर खनिज अमले द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त निगरानी

शिवपुरी-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सतत निरीक्षण एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्वीकृत खनिज रियायतों की खदानों के भौतिक सत्यापन एवं जांच के दौरान एक मामला सामने आया। तहसील शिवपुरी के ग्राम टोंगरा स्थित सर्वे नंबर 1960 रकवा 4.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर सुरेश शिवहरे (पुत्र बाबूलाल शिवहरे, निवासी नवाब साहब रोड चंद्रा कॉलोनी, शिवपुरी) के पक्ष में मुरम खनिज का उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था।

जिला खनिज अधिकारी रामसिंह उईके ने बताया कि खदान संचालन के निरीक्षण में यह पाया गया कि पट्टाधारी द्वारा नियमों और शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है तथा लगातार स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। इस संबंध में पट्टाधारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था, किंतु पट्टाधारी द्वारा शर्तों के भंग का सम्यक उपचार नहीं किया गया और न ही स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किए गए खनन के संबंध में अपने पक्ष में कोई समाधानकारक साक्ष्य एवं प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।

उत्खनन पट्टा निरस्त एवं आगामी विभागीय कार्रवाई 
कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार अवैध खनन एवं खनिज राजस्व के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम के तहत ग्राम टोंगरा के सर्वे नंबर 1960 (रकवा 4.00 हेक्टेयर) पर स्वीकृत मुरम उत्खनन पट्टा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही विभागीय अमले को आवश्यक जांच आदि कर नियमों के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। 


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