शिवपुरी- बीते दो दिन पूर्व 13 अक्टूबर को एक पीडिता द्वारा थाना फिजीकल पर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि करीबन 2 वर्ष पूर्व आरोपी धर्मवीर परिहार पुत्र सुघर सिंह परिहार उम्र 22 साल नि. ग्राम रामखेडी थाना बैराड जिला शिवपुरी द्वारा पिडिता को करौदी सम्पेबल स्थित अपने किराय के कमरे में बुला कर उसकी चाय में नशीला पादर्थ मिला कर पिलाया गया जिससे पीडिता बेहोश हो गई उसके बाद आरोपी द्वारा पीडिता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा पिडिता की अश्लील वीडियो फोटो भी बना ली थी। पिडिता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना फिजीकल पर अप.क्र.223/26 धारा 64(2)(द्ब), 64(2)(द्व), 351(3) बी.एन.एस. 67(ए) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना को पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया के द्वारा गंभीरता से लेते हुये थाना प्रभारी फिजीकल अविनाश सिंह राठौड को आरोपी के तत्काल गिरफ्तार करने के संबंध में निर्देश दिये गये।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के पालन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आर. डी. प्रजापति एवं नगर पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार धुर्वे के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना के आधार पर फिजीकल पुलिस द्वारा आरोपी धर्मवीर परिहार पुत्र सुघर सिंह परिहार उम्र 22 साल नि. ग्राम रामखेडी थाना बैराड जिला शिवपुरी को उसके ताऊ के लडके के किराय के घर करौंदी से गिरफ्तार कर उसका मोबाईल जप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है । आरोपी धर्मवीर परिहार पुत्र सुघर सिंह परिहार को आज दिनांक 16.10.26 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल शिवपुरी भेजा गया है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी फिजीकल निरीक्षक अविनाश सिंह राठौड, उनि रामेन्द्र सिंह चौहान, उनि छाया राय, महिला आर.रानी तोमर, आर.नरेन्द्र राठौर, प्रआर.विजय सेंगर शामिल रहे।

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