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Shishukunj

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Saturday, May 23, 2020

हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी,कलेक्टर ने की वनाधिकार पट्टे वितरण की समीक्षा,

शिवपुरी-कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने समस्त एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि वनाधिकार पट्टे वितरण की कार्यवाही समय सीमा में करें। उन्होंने शनिवार को बैठक लेकर एक.एक कर जनपदवार समीक्षा की और कहा है कि वनाधिकार पट्टे के दावे आपत्ति पर ग्राम पंचायत स्तर पर समिति द्वारा परीक्षण किया जाए। जनपद सीईओ के स्तर पर निगरानी करें और पात्र हितग्राहियों को इसका लाभ प्रदान करें।


एक माह में शत प्रतिशत वेरिफिकेशन कर लिया जाए। जो भी नए दावे आए हैं और यदि हितग्राही अपात्र है उसे मान्य नहीं करना है। उन्होंने जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। काम में लापरवाही करने वाले ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध कार्यवाही करें। शनिवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर अनुग्रहा पी द्वारा जिले में वनाधिकार पट्टे वितरण की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एचण्पीण्वर्माए अपर कलेक्टर आर.एस.बालोदिया, सहायक कलेक्टर श्रीमती काजल जावला सहित समस्त एसडीएम और जनपद सीईओ उपस्थित थे।


हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन हेतु दिशा-निर्देश जारी
सोमवार से शनिवार तक प्रात: 7 से सायं 6:30 बजे खुल सकेंगी दुकानें
शिवपुरी-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर के संचालन हेतु दिशा.निर्देश जारी किए गए है। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।


जारी निर्देशों के तहत बुखार, जुकाम, खांसी एवं गले में खरास वाले व्यक्तियों का दुकान में प्रवेश निषेध होगा। हैण्ड सेनेटाईजर की प्रवेश द्वार पर उपलब्धता एवं उसका प्रयोग किया जाना होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टॉफ के लिए फेस मास्क, हैंड कवर एवं एप्रीन का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिए पृथक से डिस्पोजल तौलिया/पेपर उपयोग में लाया जाएगा। सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार में उपयोग करने के उपरांत सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉफ को अपने हाथों को सैनेटाईज करना होगा। सभी कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, हाउंज, सीढिय़ों एवं हैंण्डरेल्स का डिस्इन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य है। 

दुकानदार दुकान पर आए प्रत्येक ग्राहक का नामए नंबर एवं पता दर्ज करते हुए एक रजिस्टर संधारित करेंगे। गुमठी में संचालित हैयर कटिंग की दुकान पूर्णत: बंद रहेगी। दुकान के अंदर सीमित संख्या में ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए ग्राहकों को प्रवेश दिया जाएगा। अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी। दुकान संचालक अपने कार्य समाप्ति उपरांत घर जाकर तत्काल स्नान एवं कपड़ों को धुलाई हेतु देंगे। सभी दुकानों के संचालन का समय सोमवार से शनिवार सुबह 07 बजे से शाम 06.30 बजे तक रहेगा। ग्राहक अपनी सुविधानुसार कटिंग/सैविंग हेतु स्वयं की तौलिया अथवा कपड़ा ला सकते है।

ग्राम पंचायतों में बाहर से आए व्यक्तियों को क्वारंनटाइन करने हेतु बनेंगे केंद्र

शिवपुरी-कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने अन्य जिलों एवं राज्यों से आए व्यक्तियों को उनको घर भेजने से पूर्व 14 दिन तक क्वारंनटाइन करने के लियेे प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्वॉरेंटाइन सेंटर चिन्हित करने के निर्देश जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए है। इसके नोडल अधिकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एच.पी.वर्मा रहेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रदेश के अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों से आए व्यक्तियों को उनके घर न भेजते हुए उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर पर शासकीय भवन जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक भवन एवं स्कूल भवन आदि में आइसोलेट करने के लिए क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। इन व्यक्तियों की देखरेख हेतु पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई जाएगी।  

ग्रीन-टू-ग्रीन जोन में आवागमन पास-फ्री रहेगा: मंत्री डॉ. मिश्रा

शिवपुरी-गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन पास-फ्री रहेगा। रेड-टू-ग्रीन जोन या ग्रीन-टू-रेड जोन में आने-जाने के लिये पास की आवश्यकता रहेगी। मंत्री डॉ.मिश्रा ने बताया है कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन में आवागमन के लिये अब पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने स्वयं के वाहन से यात्रा निश्चिंत होकर की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन-टू-ग्रीन जोन के मध्य में यदि रेड जोन आता है तो भी हाईवे में पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि रेड जोन से ग्रीन जोन में या ग्रीन जोन से रेड जोन में आवागमन करना है तो उसके लिये प्रशासन द्वारा जारी किये जाने वाले पास की आवश्यकता रहेगी, बगैर पास के आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

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