कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक की जिलेवासियों से अपील घर में रहकर मनाएं त्योहार
शिवपुरी-कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी एवं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि घर में रहकर ही सभी त्योहार मनाएं। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप को देखते हुए कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित ना करें जिसमें भीड़ एकत्रित हो। सद्भावना एवं समन्वय समिति के सभी सदस्य विभिन्न धर्मो के धर्मगुरुओं ने भी यही अपील की है कि महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए कहीं भी बाहर जाने और किसी को घर पर बुलाने से परहेज करें क्योंकि बीमारी से बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी है।
आगामी त्योहारों ईदए रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, मोहर्रम, गणेश विसर्जन(अनंत चतुर्दशी) के त्योहार को शांति एवं सद्भाव के साथ मनाए जाने के लिए बैठक आयोजित की गई। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में शांति समिति के सदस्य के अलावा पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कंवर, अपर कलेक्टर आर.एस.बालोदिया, एसडीएम अरविंद बाजपेयी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार महामारी से बचाव को देखते हुए शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। शासन के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों में किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित ना किया जाए। उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की झांकी, चल समारोह आयोजित नहीं होंगे। ईद के त्यौहार पर सभी घर पर ही नमाज अदा करें और घरों में रहकर ही पूजा-प्रार्थना करें। गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की मूर्ति घरों में रखें और उसे घरों में ही विसर्जित करें ताकि बाहर भीड़भाड़ वाले स्थान पर किसी के संपर्क में आने से बच सकें।
आज शनिवार एवं कल रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन
सीमावर्ती जिला झांसी एवं अन्य जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की ब?ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिला शिवपुरी की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में सप्ताह में दो दिवस शनिवार एवं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत 25-26 जुलाई तथा एक एवं दो अगस्त 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दूध की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगीए पेट्रॉल-पंप तथा मेडिकल की दुकानें पूर्व समयानुसार खुली रहेंगी, गैस सिलेंडरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आज शनिवार एवं कल रविवार को रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन
सीमावर्ती जिला झांसी एवं अन्य जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की ब?ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिला शिवपुरी की संपूर्ण राजस्व सीमाओं में सप्ताह में दो दिवस शनिवार एवं रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के तहत 25-26 जुलाई तथा एक एवं दो अगस्त 2020 को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान दूध की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगीए पेट्रॉल-पंप तथा मेडिकल की दुकानें पूर्व समयानुसार खुली रहेंगी, गैस सिलेंडरों की होम डिलेवरी की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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