शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने छेड़छाड़ के आरोपी ओमप्रकाश उर्फ राजा साहू का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 07.09.20 को आरोपी ओमप्रकाश उर्फ राजा साहू पुत्र रमेश प्रसाद साहू उम्र 28 साल निवासी ग्राम मगधपूरा थाना तेजगढ़ जिला दमोह, को थाना मायापुर द्वारा गिरफ्तार किया गया । उक्त आरोपी ने फरियादिया के अश्लील वीडियो व्हाट्सएप पर वायरल किए ,घर में घुसकर छेड़छाड़ की एवं जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत फरियादिया ने थाना मायापुर में की । जिसकी शिकायत पर पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर एवं अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
*कट्टा दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा ।***
शिवपुरी। प्रथम अपर सत्र न्यायालय करैरा ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी देबीलाल परिहार का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा । प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार भदोरिया के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 30.7.20 को पीडिता उम्र 17 वर्ष द्वारा करेरा थाने में आकर मुह जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराइ कि में दिनाक 27 जुलाई शाम 8 बजे लगभग अपने खेत से घर आ रही थी तभी पहाड़िया के पास रोड पर मुझ देवीलाल परिहार मिला जो पडोस के गाँव का था साथ मे देवी लाल का दोस्त था जो कट्टा लिये था उसने कट्टा दिखाकर मुझे मीटर् साइकिल पर बैठा कर अन्दोरा पहाड़ी पर ले गये फ़िर ओर मीटर् साइकिल नीचे छोड़ कर देवी लाल मुझे पहाड़ी पर पर उपर ले जाकर मुझे थप्पड़ मारे व मेरे साथ दुष्कर्म किया ओर यह धमकी दी की यदी यह बात किसी को बताइ तो तेरे परिवार को जान से मार दून्गा उक्त रिपोर्ट के आधार पर विवेचनापरान्त आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साछ्या होने पर नाबालिग के दुष्कर्म की धारा 376,323,506 भादस एवं 3/4 pocso का मामला दर्ज कर
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया

No comments:
Post a Comment