शिवपुरी-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशन में एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विनोद कुमार के मार्गदर्शन में 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के आयोजन हेतु विद्युत विभाग के प्रकरणों में अधिक से अधिक निराकरण हेतु आवश्यक विचार विमर्श के लिए गतदिवस विद्युत विभाग के अधिकारीगण एवं उनके अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री.लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 06 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 06 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। साथ ही तहसील विधिक सेवा समिति करैरा, पिछोर, कोलारस, पोहरी एवं खनियाधाना के माध्यम से तहसील अभिभाषक संघ के अधिवक्तागण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक का आयोजन किया जाकर आगामी नेशनल लोक अदालत में विद्युत के प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराए जाने हेतु आवश्यक विचार विमर्श किया गया।
लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक 06 माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। साथ ही तहसील विधिक सेवा समिति करैरा, पिछोर, कोलारस, पोहरी एवं खनियाधाना के माध्यम से तहसील अभिभाषक संघ के अधिवक्तागण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बैठक का आयोजन किया जाकर आगामी नेशनल लोक अदालत में विद्युत के प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराए जाने हेतु आवश्यक विचार विमर्श किया गया।
साथ ही अधिवक्तागण को पक्षकारों को राजीनामा हेतु उपस्थित रहने एवं प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही 02 दिसम्बर को इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया। आगामी नेशनल लोक अदालत हेतु क्लेम के प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराए जाने हेतु आवश्यक विचार विमर्श किया गया। साथ ही अधिवक्तागण को पक्षकारों को राजीनामा हेतु उपस्थित रहने एवं प्रकरणों के निराकरण में सहयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।
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