अधिवक्ता अभय जैन के द्वारा कलेक्टर न्यायालय में दायर की याचिका
शिवपुरी- नगर पालिका परिषद शिवपुरी में पीआईसी सदस्य गौरव सिंघल को एकाएक नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा के द्वारा हटाए जाने को लेकर इस मामले में अब माननीय कलेक्टर न्यायालय में सुनवाई को लेकर नोटिस जारी किया गया है। अधिवक्ता अभय जैन के द्वारा मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 323 के तहत यह नोटिस जारी किए गए है। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी जिसमें नपाध्यक्ष व सीएमओ को माननीय कलेक्टर न्यायालय में दोप.2 बजे प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना होगा।
बताना होगा कि गौरव सिंघल पुत्र प्रेमनारायण सिंघल निवासी बैंक कॉलोनी शिवपुरी जो कि वार्ड क्रं.37 से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में पार्षद है और 17 अगस्त 2022 को नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा के द्वारा अपनी प्रेसिडेंट इन काउंसिल(पीआईसी) का सदस्य निर्वाचित किया गया था और तत्समय नपा सीएमओ के द्वारा पत्राचार करते हुए यह नियुक्ति की गई थी लेकिन अभी कुछ दिनों पूर्व 19 जून को एकाएक नपाध्यक्ष शिवपुरी द्वारा हटाया गया है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा पीआईसी सदस्य के गौरव सिंघल को सदस्य बनाने का पत्राचार मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा मप्र नगर पालिका (प्रेसिडेंट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य)नियम 1998 के तहत ना करते हुए स्वयं के शीर्षक पत्र से किया गया था जो कि नपाध्यक्ष की मनमानी और नगर पालिका हितों के विरूद्ध जारी किया गया है जिसमें प्रमुख कारण अनुपस्थिति एवं अनुशासनहीनता बताये गए है, जबकि तथ्य यह है कि पार्षद गौरव सिंघल के द्वारा आज दिनांक तक एक या दो मीटिंग को छोड़कर अधिकांशत: सभी मीटिंग में हिस्सा लिया गया एवं आज दिनांक तक उन पर अनुशासनहीनता का कोई भी लिखित या मौखिक आरोप नहीं लगाया गया है।
इस मामले को लेकर अधिवक्ता अभय जैन के द्वारा माननीय न्यायालय कलेक्टर की ओर पत्र व्यवहार किया गया है जिसके परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर न्यायालय से नपाध्यक्ष गायत्री शर्मा व नपा सीएमओ ईशांक धाकड़ को इस संबंध में नोटिस जारी कर 21 जुलाई को दोप.2 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित किया गया है।
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