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Sunday, July 28, 2024

दहेज एक्ट के मामले में पति सहित 4 आरोपियों को किया दोषमुक्त


शिवपुरी-
दहेज एक्ट के मामले में फंसे चार अभियुक्तों को न्यायलय रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला शिवपुरी ने अभिभाषक के द्वारा दी गई दलीलों और साक्ष्य को देखते हुए बरी कर दिया। इस मामले में अभियुक्तों की ओर से पैरवी अभिभाषक पंकज आहूजा के द्वारा की गई।

मामला इस प्रकार है कि अभियुक्तगण- मंगल लोधी, सुनील लोधी, विनोद लोधी, श्रीमती कपूरी लोधी निवासी पिछोर जिला शिवपुरी के विरूद्ध थाना पिछोर में भा.दं.सं. की धारा 498ए, 294, 323 अथवा 323/34, 506 भाग-2 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अधीन दण्डनीय अपराध के तहत प्रकरण माननीय न्यायालय में चल रहा था। इस मामले की सुनवाई न्यायलय रूपम तोमर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष हुई जहां अभियुक्तों की ओर से पैरवी अधिवक्ता पंकज आहूजा और एक्शन लीगल फर्म द्वारा मामले के पक्षकार के रूप में की गई। प्रकरण की सुनवाई उपरांत अपने अहम फैसले में आरोपियों मंगल लोधी, सुनील लोधी, विनोद लोधी, श्रीमती कपूरी लोधी निवासी पिछोर को न्याय दिलाने झूठे केस में न्याय दिलाने समस्त दस्ताबेजो और गवाहों की परीक्षा कर अधिवक्ता पंकज आहूजा द्वारा न्यायलय में अपनी दलील पेश की और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में निर्णय पारित किया।

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