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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Wednesday, September 11, 2024

ऋण अदा ना करने पर 6 माह का सश्रम कारावास एवं 7,25,000/- रूपये प्रतिकर लगाया


शिवपुरी-
फरियादी रंजीत शिवहरे द्वारा बताया गया कि रामप्यारी रावत पत्नि रामदयाल रावत निवासी ग्राम कुलवारा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी ने अपने घरेलू आवश्यकता हेतु 5,00,000/- ऋण लिया था जिसकी अदायगी चैक द्वारा की जो बैंक द्वारा अनादरित हो गया जिसकी विधिक सूचना देने के उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सज्जन सिंह सिसौदिया द्वारा वाद विचारण उपरांत आरोपी रामप्यारी रावत को धारा-138 पराक्रम लिखित अधिनियम के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 7,25,000/- अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप शुक्ला,पंकज जैन एवं पवन कुमार शर्मा के द्वारा पैरवी की गई।

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