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Monday, February 3, 2025

चैक बाउंस मामले में आरोपी को छह माह का कारावास, 678337/- रूपये का प्रतिकर


शिवपुरी-
न्यायालय जे.एम.एफ.सी.जितेन्द्र मेहर ने 550000 रूपये के चैक बांउस मामले में अभियुक्त इन्द्रपाल वघेल निवासी ग्राम कांकर थाना सतनबाडा पर आरोप सिद्ध पाये जाने के कारण छह माह के साधारण कारावास की सजा एवं 678337/-रूपये प्रतिकर की राशि से दण्डित किया है। परिवादी की ओर से पैरवी भरत ओझा एडवोकेट द्वारा की गई है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी गोपाल सिंह वघेल पुत्र रतनू वघेल निवासी ग्राम गाजीगढ शिवपुरी से 5 लाख 50 हजार रूपये बतौर ऋण उधार प्राप्तल किये थे। उक्तग राशि अदा करने हेतु अभियुक्त इन्द्र्पाल वघेल ने परिवादी गोपाल वघेल को अपने बैंक का चैक दिया था जिसे परिवादी ने भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो उक्त चैक बिना भुगतान के बैंक से बाउंस हो गया था। इसके पश्चात परिवादी ने अपने अधिवक्ता भरत ओझा के माध्यम से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया था जिसे अभियुक्त ने प्राप्त करने के पश्चात भी उक्त नोटिस का कोई जबाव नहीं दिया और न ही परिवादी से ली गई धन राशि अदा की। इसके बाद परिवादी ने माननीय न्यायालय समक्ष आरोपी के विरूद्ध धारा 138 नेगोसियेबल इनस्टूमेंट एक्ट के तहत चैक अनादरण का दावा प्रस्तुत किया गया था और अपनी साक्ष्य कराई गई। दोनों अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय ने अभियुक्तं द्वारा परिवादी को दिया गया चैक वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिये दिया जाना पाया और अभियुक्त को धारा 138 नेगोसियेबल इंस्टूमेंट के तहत दोषी पाते हुये छह माह का कारावास एवं प्रतिकर के रूप में 678337/- रूपये के प्रतिकर से दण्डित किया गया। प्रतिकर राशि अदा न करने पर अतिरिक्त  कारावास से भी दण्डित किया।

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