---------------------------------News Website By 𝐑𝐚𝐣𝐮 𝐘𝐚𝐝𝐚𝐯--------------------------------

𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Wednesday, August 20, 2025

चैक बाउंस के प्रकरण में अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास एवं 1,24,000/- रूपये के प्रतिकर से किया दण्डित


शिवपुरी-
उधार में लिए गए टायर के बदले में दिए गए चैक की राशि भुगतान ना करने पर एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय जेएमएफसी श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय के द्वारा दिए गए फैसले में अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख 24 हजार रूपये के प्रतिकर से दण्डित किया गया है। इस मामले में परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार गोयल के द्वारा की गई।

प्रकरण के बारे में एडवोकेट जितेन्द्र कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि गुप्ता पुत्र श्री कैलाशचंद गुप्ता प्रोपराईटर मैसर्स राधे टायर्स निवासी माधव चौक शिवपुरी के प्रतिष्ठान से ईशाक खान पुत्र पीरा खान निवासी काली माता मंदिर के पास, इंद्रा कॉलोनी शिवपुरी के विरुद्ध 1,00,000/- रुपये के उधार टायर ट्यूब कय किये थे तथा 1,00,000/- रुपये की अदायगी बावत एक चैक दिया था जिसके डिस्ऑनर हो जाने के आधार पर प्रकरण धारा 138 एन. आई. एक्ट के तहत न्यायालय में पेश किया था, जो प्रकरण क. 468/2022 पर विचाराधीन रहा है, उक्त प्रकरण में न्यायालय जे.एम.एफ.सी. शिवपुरी श्रीमती प्राची शर्मा उपाध्याय ने अंतिम निर्णय दिनांक 08.08.205 को पारित किया है, जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा ईशाक खान को दोषी पाकर 2 वर्ष के कारावास से दण्डित किया है साथ ही परिवादी रवि गुप्ता प्रोपराईटर मैसर्स राधे टायर्स को प्रतिकर के रूप में 1,24,000/- रूपये अदा करने का भी आदेश दिया है।

No comments: