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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Friday, August 22, 2025

सागर / ऑनर किलिंग मामले में अपने दामाद की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड


सागर ।
ऑनर किलिंग मामले में अपने दामाद की हत्या करने वाले आरोपी भगवती प्रसाद पटैल को भा.द.वि. की धारा- 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं दोे हजार रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपी सुबोध उर्फ मयूर को भादवि की धारा- 323 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी शुभम पटैल को भादवि की धारा- 323 के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) प्रषांत सक्सेना जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया ।  मामले की पैरवी विषेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने की ।

जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनॉक 8.01.2023 को फरियादी संतोष कुषवाहा ने थाने पर आरोपी भगवती , सुबोध एवं शुभम के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई कि ग्राम बदौना में मोबाइल की दुकान चलाता हॅू भगवती कुषवाह से पुरानी बुराई चल रही है इसी बुराई पर से आज दिनॉक 08.01.23 को दिन के लगभग सुबह 10ः00 बजे  वह उसके भाई नंदकिषोर कुषवाहा तथा योेगेष अपनी मोबाइल की दुकान पर थे तभी अभियुक्त भगवती प्रसाद अपने दोनों लड़कों सुबोध एवं शुभम के साथ दुकान पर आये तथा मॉ-बहिन की गॉलियॉ देने लगे, भाई नंदकिषोर ने गाली देने से मना किया तो भगवती प्रसाद ने जान से मारने की नियत से लोहे का एंगल नंदकिषोर के सिर पर मारा जिससे कटकर खून निकलने लगा, जमीन पर गिर गया । सुबोध ने पत्थर से , शुभम ने लाठी से मारपीट की , वह और उसका भाई योगेष बीच-बचाव करने पहॅुचे तो तीनों ने उसके साथ मारपीट की जिससे मुझे दाहिने हाथ , सिर और हाथ में चोटें आई , मौके पर विनय और प्रमोद ने बीच-बचाव किया, अभियुक्तगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी देते गये। नंदकिषोर को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया , मौके पर ड्यूटी डॉक्टर ने नंदकिषोर का प्राथमिक उपचार किया , आहत नंदकिषोर को अग्रिम उपचार के लिये रॉय अस्पताल मकरोनिया ले जाया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मोतीनगर में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा-307, 294, 323, 506,34 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। आहत नंदकषोर को आगामी उपचार हेतु हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया जहॉ उपचार के दौरान आहत नंदकिषोर की मृत्यु हो गई। हमीदिया अस्पताल में षवपंचनामा की कार्यवाही की गई एवं मृतक की पी.एम कार्यवाही की गई, प्रकरण में भादवि की धारा-302 का इजाफा किया गया। विवेचना के  दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर द्वारा घटना से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सुपुर्द की गई ,आरोपी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई एवं पूछताछ के आधार पर आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त आयुध जप्त किया गया, घटना स्थल से जप्त वस्तुओं को एफएसएल शाखा सागर भेजा गया । थाना-मोतीनगर द्वारा धारा 302, 307   भा.दं.सं., के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा मामले में  अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजों को प्रदर्षित एवं विचारण के दौरान जप्तषुदा सामग्री को भी आर्टिकल कराया गया व तर्क प्रस्तुत किये गये । अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीष/विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्रीमान प्रषांत सक्सेना जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया। 

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