कलेक्टर के आदेश की अवहेलना, बिना अनुमति चल रहा था नलकूप खननशिवपुरी/पोहरी- जिले के बैराड़ तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुरीच्छा में सोमवार दोपहर नायब तहसीलदार अजय परसेडिया व टीम ने अवैध बोरिंग मशीन पर कार्रवाई की। सूचना के आधार पर भूमि सर्वे नंबर 779/2 पर जांच की गई, जहां अशोक जाटव द्वारा बिना अनुमति के बोरिंग मशीन से नलकूप खनन कराया जा रहा था।
जांच के दौरान जब टीम ने अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, तो मौके पर कोई वैध परमिशन प्रस्तुत नहीं की गई। जिला कलेक्टर के 13 मार्च 2026 के आदेश के अनुसार जिले में नलकूप खनन के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की अनुशंसा और अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर कार्य जारी था। मौके पर मौजूद ऑपरेटर मुंगेश निवासी तमिलनाडु ने बताया कि यह बोरिंग मशीन दिनेश यादव निवासी भावखेड़ी, सिरसौद द्वारा संचालित की जा रही है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बोरिंग मशीन (केए 01 एमक्यू 832) और संबंधित वाहन क्रमांक केए 01 एमके 5154 को जब्त कर लिया। दोनों वाहनों के दस्तावेज भी मौके पर प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जब्त मशीनों को थाना प्रभारी गोवर्धन की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। कलेक्टर के आदेश के बावजूद अवैध खनन या बोरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और मामले की जांच अभी जारी है।

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