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Wednesday, September 23, 2026

अवैध शराब कारोबार को लेकर जिला अभिभाषक संघ अध्यक्ष ने आबकारी अधिकारियों को भेजा वैधानिक नोटिस


शिवपुरी। 
जिला अभिभाषक संघ शिवपुरी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विजय तिवारी ने व्यापक लोकहित का हवाला देते हुए आयुक्त आबकारी विभाग, ग्वालियर तथा जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी को 23 सितंबर 2026 को रजिस्टर्ड वैधानिक सूचना पत्र भेजा है। नोटिस में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री, राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट संचालित शराब दुकानों, शराब की कीमतों में अनियमितता तथा विभागीय कार्रवाई को लेकर विभिन्न आरोप और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं।

नोटिस में कहा गया है कि देहात थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान के समीप वन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कच्चे मकान एवं झोपड़ियां बनाकर कथित रूप से अवैध शराब निर्माण और बिक्री की जा रही थी। नोटिस में दावा किया गया है कि वहां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में अवैध शराब का कारोबार हो रहा था तथा शराब निर्माण में हानिकारक रसायनों के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। अधिवक्ता ने इस संबंध में पूर्व में 10 सितंबर को अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से सूचना देने का उल्लेख किया है। नोटिस के अनुसार, इसके बाद 13 सितंबर को थाना देहात, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में उक्त स्थान से अवैध शराब का भंडार हटाया गया तथा झोपड़ियों को जेसीबी से हटाया गया। नोटिस में इस कार्रवाई से संबंधित 14 सितंबर को प्रकाशित समाचार का भी उल्लेख किया गया है। अधिवक्ता ने कहा है कि इस कार्रवाई से उनकी शिकायत में उठाए गए इस मुद्दे की गंभीरता सामने आई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट शराब दुकानों पर उठाए सवाल

वैधानिक सूचना पत्र में अधिवक्ता विजय तिवारी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास संचालित शराब दुकानों को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि शिवपुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 46 एवं 25 के आसपास निर्धारित दूरी के भीतर कई शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। नोटिस में सुभाषपुरा से बदरवास तक राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास संचालित दुकानों का उल्लेख करते हुए श्यामपुर डोंगर के नाम से संचालित ठेके, सतनवाड़ा स्थित दुकान तथा सुभाषपुरा, ककरवाया, पड़ोरा चौराहा, घौलागढ़ एवं सेसई सड़क की शराब दुकानों की स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि इन दुकानों के संचालन को लेकर जानकारी होने के बावजूद प्रभावी वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा रही है।

एमआरपी और एमएसपी से कम-ज्यादा कीमत पर शराब बिक्री का आरोप

नोटिस में अधिवक्ता विजय तिवारी ने शराब की बिक्री में मूल्य संबंधी अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि शराब को निर्धारित एमआरपी से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जाना चाहिए, वहीं निर्धारित न्यूनतम खुदरा मूल्य से कम कीमत पर बिक्री भी नियमों के विपरीत है। अधिवक्ता श्री तिवारी ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर शराब न्यूनतम खुदरा मूल्य से कम कीमत पर तथा शहरी क्षेत्रों में अधिक कीमत पर बेचे जाने की शिकायतें हैं। नोटिस में पड़ोरा क्षेत्र में कुछ ब्रांड की शराब निर्धारित कीमतों से अलग दर पर बिकने का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही सेसई शराब दुकान पर भी निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर शराब बिक्री का आरोप लगाया गया है।

विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी उठाए सवाल

वैधानिक नोटिस में आरोप लगाया गया है कि अवैध शराब से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई के बाद भी नोटिस में उठाए गए अन्य बिंदुओं पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता ने आबकारी विभाग के अधिकारियों पर शराब ठेकेदारों के दबाव में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। नोटिस में आबकारी विभाग के उच्च अधिकारियों एवं जिला आबकारी अधिकारी से अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही न बरतने तथा न्यायालयीन निर्देशों के पालन की मांग की गई है।

लोकहित में कार्रवाई कर सूचना देने की मांग

अधिवक्ता विजय तिवारी ने वैधानिक सूचना पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से नोटिस में उठाए गए सभी लोकहित के मुद्दों पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराने की मांग की है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अवैध शराब से किसी नागरिक को नुकसान होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

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