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Friday, November 29, 2019

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को

जन सामान्य के लिए हितकारी है राष्ट्रीय लोक अदालें : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए.के.वर्मा 
शिवपुरी- वर्ष 2019 के नए कैलेण्डर के बाद से लोक अदालतों की संख्या में वृद्धि है यह वर्ष में 4 बार आयोजित होंगी, जिसमें इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 14 दिसम्बर को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित होगी इसके पूर्व यह माह मार्च, जुलाई, सितम्बर में आयोजित हो चुकी है, इन राष्ट्रीय लोक अदालतों में आने वाले सभी प्रकरणों का निराकरण मौके पर ही किया जाएगा, लोक अदालत में किसी भी तरह का प्रकरण हो ऐसे सभी प्रकरण जो समझौते योग्य होंगें उसमें उनका उचित निराकरण कर आपसी समन्वय के साथ मामले को सुलझाया जाकर समाप्त भी किया जाएगा। उक्त बात कही जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री ए.के.वर्मा ने जो स्थानीय जिला न्यायालय परिसर में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद कुमार व एड. ओमप्रकाश सूर्येन एवं एड.अजय गौतम भी मौजूद थे। 
पैरा लीगल वालेंटियर बन करें सहायता : प्रमोद कुमार
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद कुमार द्वारा इस प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि एक ओर जहां राष्ट्रीय लोक अदालतों में सैकड़ों आवेदकों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण जाता है तो वहीं विधिक सेवा व सलाह का कार्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाता है। इस दौरान उन्होनें मीडिया के माध्यम से जन सामान्य से आग्रह भी किया कि कोई भी व्यक्ति हो वह भी इस विधिक सेवा में अपना अभिन्न योगदान दे सकता है इसके लिए पैरा लीगल वॉलेंटियर के रूप में कार्य कर सहयोग प्रदान किया जा सकता है जिसमें जन शासन की योजनाओं की जानकारी उन हितग्राहियों तक पहुंचाऐं जहां तक वह पहुंच नहीं पाते ऐसे में वॉलेंटियर मध्यस्थता के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते है और इसके लिए विधिक सेवा द्वारा हमारी ओर से भी हर संभव सहायता प्रदाय की जाएगी। जिसमें आरटीई नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित तमाम शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को अपने आसपास देखें तो उन्हें लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय आए जहां हितग्राहि को उसकी अर्हता अनुसार हर संभव सहयोग व न्याय प्रदाय किया जाए, इसे लेकर हम भी प्रतिबद्ध है।  

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