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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Wednesday, September 9, 2020

सागर/ शराब के नशे में मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सागर
। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कुलदीप उर्फ गप्पू पिता जन्डेल सिंह ठाकुर निवासी बीना जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.08.2020 को फरियादी के माता-पिता खेती करने गांव गये थे और वह रात्री को अपने भाई बहिन के साथ घर में सो रहा था, रात्री करीब 11ः55 बजे घर के बाहर शोर हो रहा था। फरियादी अपने भाई के साथ घर के बाहर देखने आया तो गप्पू उर्फ कुलदीप ठाकुर, विकाश विश्वकर्मा एवं गोविन्द ठाकुर शराब के नशे में शोर कर रहे थे। उन्हे शोर करने से मना किया तो आरोपीगण गालियां देने लगे। गालियां देने से फरियादी व उसके भाई ने मना किया तो कुलदीप फरियादी से मारपीट करने लगा और तीनों ने घमकी दी की आज के बाद बोले तो जान से खत्म कर देगें। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी अपने परिवार के साथ थाना बीना में दर्ज कराने आया। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कुलदीप ठाकुर का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

जमीनी विवाद पर से महिला से घर में घुसकर  मारपीट करने वाले आरोपीगण का जमानत  आवेदन निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान भूपेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रृंख्ला न्यायालय केसली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजकुमार उर्फ दीनदयाल पिता अर्जुन अहिरवार उम्र 28 साल एवं महाराज सिंह पिता अर्जुन अहिरवार उम्र 31 साल दोनों निवासी वैरसला थाना केसली जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06.09.2020 को रात्रि करीब 10 बजे अभियुक्त राजकुमार एवं महाराज सिंह अहिरवार जिनसे फरियादिया का जमीनी विवाद चल रहा है, उसी बात को लेकर फरियादिया के घर के अन्दर घुस आये और कुन्दन को पूछने लगे। फरियादिया ने बताया कि कुन्दर घर पर नही है। तो अभियुक्तगण गंदी-गंदी गालियां देने लगे। जब फरियादिया ने गालियां देने से मना किया तो राजकुमार एवं महाराज सिंह ने फरियादिया से मारपीट कर दी जिससे उसे चोट आयी। 

फरियादिया के चिल्लाने पर उसकी सास अन्दर से आ गयी तो आरोपीगण कहते गये कि जमीन हमारी है अपना हक जताया तो जान से खत्म कर देगे। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना केसली में दर्ज करायी। उक्त अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर  प्रस्तुत आरोपी राजकुमार एवं महाराजसिंह का प्रस्तुत जमानत हेतु  धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

आरोपिया को उपस्थित होने की उद्घोषणा

सागर। न्यायालय- श्रीमान भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपिया सुनीता यादव पत्नि स्व. रवि यादव उम्र 47 साल निवासी सत्यम आटा चक्की के पास तिरूपतिपुरम थाना गोपालगंज को न्यायालय में उपस्थित होने की उद्घोषणा जारी की गयी।  

अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि अपराध क्रमांक 276/2020 अंतर्गत धारा 304बी, 498ए, 34 भादवि एवं 3/4 दहेज एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध की आरोपी सुनीता यादव पत्नि स्व. रवि यादव उम्र 47 साल निवासी सत्यम आटा चक्की के पास तिरूपतिपुरम थाना गोपालगंज जिला सागर का फरारी पंचनामा विवेचना अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया कि आरोपी फरार हो गयी है एवं गिरिफतारी से बचने के लिए अपने आप को छिपा रही है। उक्त आवेदन पर न्यायालय श्रीमान भारत सिंह कनेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर द्वारा आरोपी सुनीता यादव को न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.09.2020 को उपस्थित होने की उद्घोषणा जारी की गयी। 

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