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𝙎𝙝𝙞𝙫𝙥𝙪𝙧𝙞 𝙆𝙝𝙖𝙗𝙖𝙧

Wednesday, September 9, 2020

चोरी और छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त


शिवपुरी।
न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने आरोपी करण बाथम, विनोद राठौर, ग्यरासा कुशवाह, विनोद उर्फ  रिंकू बैरागी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी सुनील त्रिपाठी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

            मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि फरियादी अंकुर गर्ग दिनांक 6 सितंबर 2020 को दोपहर करीब 3:30 बजे अपनी दुकान बंद कर सटर में ताला लगा कर चला गया था दिनांक 7 सितंबर 2020 को सुबह करीब 12 बजे दुकान पर पहुंचा शटर खोलकर देखा तो दुकान के अंदर का गेट खुला हुआ था अंदर गोदाम में गया तो देखा सटर पीछे से खुली हुई थी दुकान का सामान फैला हुआ था दुकान में रखे हुए सामान से अमूल घी, पावर सेल की पेटी, डिटॉल साबुन, फेयर एंड लवली, फेस वाश, केश किंग तेल, हेयर केयर तेल, नवरत्न पाउडर, एक्लेयर चॉकलेट, डरमी कूल पाउडर, ब्रिटानिया ब्रस्ट, सैनीफ्रेश आदि कीमती करीब 167000 रेजगारी करीब रूपये 3000 कुल 170000 की चोरी कर कोई अज्ञात चोर रात्रि में चुरा कर ले गए द्य घटना की रिपोर्ट थाना बदरवास में अपराध क्रमांक  262/20 धारा 457,380 भादवि के तहत लेख की गई व आरोपीगण करण बाथम, विनोद राठौर, ग्यरासा कुशवाह, विनोद उर्फ रिंकू बैरागी को गिरफ्तार कर न्यायालय कोलारस के समक्ष पेश किया गया।

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को भेजा जेल

शिवपुरी-द्वितीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमती सिद्धि मिश्रा(विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट) ने नाबालिक बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी राहुल बाल्मीकि का जमानत निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया।प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।
            मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि  दिनांक 18.08.2020 को करीब रात्रि 4 आरोपी फरियादिया के घर आकर उसकी खटिया पर बैठकर चड्डी के अंदर हाथ डालने लगा। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया द्वारा थाना छर्च में अपराध क्रमांक 64/2020 धारा 354, भादवि 7/8 पॉस्को एक्ट में लेखबद्द कराई। उक्त रिपोर्ट से पुलिस ने आरोपी राहुल बाल्मीकि को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।                          

महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा  

शिवपुरी-प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी रवीन्द्र यादव का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार भदोरिया के द्वारा की गई।

मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दो वर्ष पूर्व दिनांक 13.12.2017 को फरियादिया के पिता ने थाना दिनारा में रिपोर्ट दर्ज कराइ कि में लड़की कल रात को किसी को बिना बताये घर से गायब है। इस पर गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया इसके बाद दिनांक 3.1.18 को लड़की द्स्तायाव कर कथन लिये ओर बताया कि अरोपी रवीन्द्र यादव व उसके अन्य साथी उसे गाड़ी में जबर्दस्ती उसे भगा कर ले गया थे व उसके साथ सभी ने दुष्कर्म किया उक्त कथन अधार पर विवेचनापरान्त आरोपियो पर अप.क्र 06/18 धारा 366,506,376,34 का मामला दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा था। इसके  बाद आज दिनांक 9/9/2020 को आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति लगाइ गई गया जिस पर सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर न्यायालय ने आरोपी रवीन्द्र यादव को जेल भेजने का आदेश दिया।

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